भीलवाड़ा-2 फ़रवरी 2024 की प्रमुख खबरे

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News from Bhillwara 31 August, Latest News from Bhilwara

News-पीएम-एसवाईएम योजना के तहत श्रमिक को  60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद न्यूनतम 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन होगी देय

भीलवाड़ा, 2 फरवरी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं ई-श्रम योजना में पंजीयन एवं नामांकन हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में शुक्रवार को जिला कलक्टर श्री नमित मेहता के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री रतन सिंह की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत भीलवाड़ा जिले के विभिन्न विभागों को उनके यहां कार्यरत पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं ई-श्रम योजना में पंजीयन एवं नामांकन हेतु लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करने के निर्देश दिए।

यह है पात्रता

इस दौरान उप श्रम आयुक्त श्री सुनील कुमार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता एवं पंजीयन की जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा असंगठित कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना में पंजीयन हेतु श्रमिक की आय 15 हजार रुपए प्रतिमाह अथवा कम एवं आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।

यहां करवाए पंजीकरण

उन्होंने बताया कि पीएम–एसवाईएम योजना में कोई भी श्रमिक जो असंगठित श्रमिक की श्रेणी में आता है तथा नियमानुसार पात्रता रखता है, वह अपने दस्तावेज के साथ निकटतम नागरिक सेवा केन्द्र एवं ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकता है। योजना के अन्तर्गत श्रमिक को 18 से 40 वर्ष की आयु के मध्य आयु के अनुसार 55 से 200 रुपए तक का मासिक अंशदान देना होगा। श्रमिक द्वारा जितनी अंशदान राशि का भुगतान किया जाएगा उतनी ही अंशदान राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। मासिक अंशदान श्रमिक के बचत खाते व जनधन खाते से ऑटो डेबिट होगा।

उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत श्रमिक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् न्यूनतम 3000 रुपए प्रतिमाह के अनुसार पेंशन देय होगी तथा श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसके पति व पत्नी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन देय होगी।

ई-श्रम योजना

उप श्रम आयुक्त ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र मे काम कर रहे श्रमिकों के आंकड़े और जानकारी जुटाई जाएगी। इसके माध्यम से योजनाएं बनाकर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सभी प्रकार के असंगठित श्रमिक जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष है एवं ईएसआई, ईपीएफ, एनपीएस योजना का सदस्य नहीं है तथा आयकर दाता नहीं है, पोर्टल पर पंजीयन करवा सकता है।ई-श्रम कार्ड योजना के जरिए सरकार गरीब वर्ग को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी देती है।

बैठक में नगर परिषद आयुक्त श्री हेमाराम चौधरी, जेडी डीओआईटी श्री पवन नानकानी, जेडी पशुपालन श्रीमती अलका गुप्ता, एसीएमएचओ श्री सीपी गोस्वामी, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री सत्यपाल जांगिड़, नरेगा एक्स ईएन श्री हरिकेश सहित अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।  

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