भीलवाड़ा 2 मार्च 2025। ज़िले में पीसीपीएनडीटी अधिनियम और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सी. पी. गोस्वामी के नेतृत्व में की गई इस जांच के दौरान गार्गी हॉस्पिटल और आनंदा डायग्नोस्टिक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम समन्वयक, पीसीपीएनडीटी रामस्वरूप सेन मौजूद रहे
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सी. पी. गोस्वामी ने बताया कि निरीक्षण में आनंदा डायग्नोस्टिक सेंटर में लंबे समय से सोनोग्राफी मशीन के संचालन के लिए चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने और सेंटर मालिक के अनुपस्थित रहने के कारण, पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत मशीन का दुरुपयोग रोकने के लिए उसे सीज कर सीएमएचओ कार्यालय के स्टोर में जमा कर कार्यवाही की गई।
निरीक्षण के दौरान एक्टिव ट्रैकर एवं जीपीएस सिस्टम की भी जांच की गई। साथ ही, संस्थानों के सोनोग्राफी रजिस्टर एवं फॉर्म-एफ का निरीक्षण किया गया। भ्रूण लिंग परीक्षण रोकथाम के लिए टोल-फ्री नंबर 104 और 108 के प्रचार प्रसार बोर्ड सही पाए गए। सीएमएचओ डॉ. गोस्वामी ने आमजन से अपील की कि भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देकर मुखबिर योजना के तहत लाभ आमजन ले सकते हैं, जिसमें सत्यापन पर तीन लाख रुपये तक का इनाम दिया जाता है।
पैथोलॉजी लैब को नोटिस, बिना रजिस्ट्रेशन संचालन पर होगी कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान ऋषभ डायग्नोस्टिक (महात्मा गांधी चिकित्सालय के सामने, एस.बी.आई. एटीएम, माणिक्य नगर) में कई अनियमितताएँ पाई गईं, जिसके आधार पर नोटिस जारी किया गया। बिना पंजीकरण के लैब संचालन करने पर सख्ती बरतने की चेतावनी दी गई। सभी पैथोलॉजी लैब संचालकों को निर्देश दिया गया कि वे अपनी श्रेणी के अनुसार स्थायी पंजीकरण कराएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला कार्यक्रम समन्वयक, पीसीपीएनडीटी रामस्वरूप सेन ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हर लैब का पंजीकरण अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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