Bhilwara: विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी
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भीलवाड़ा, 15 अप्रैल 2026
1.विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी
भीलवाड़ा, 15 अप्रैल। अ.वि.वि.एन.एल. के सहायक अभियंता ने बताया कि 11 केवी सुविधि फीडर से संबंधित क्षेत्र के सुविधि रेयान, एस नंदन, पपली इंडस्ट्री, रंजन फैब्रिक्स एवं भीलवाड़ा टैक्स पार्क से सम्बंधित क्षेत्र में 16 अप्रैल को सुबह 09ः30 बजे से दोपहर 12ः00बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।
2.सेठ मुरलीधर मानसिहका राजकीय कन्या महाविद्यालय में*
रोजगार से जोड़ने वाले, एपेरल कोर्स कार्यशाला का आयोजन
राज्य सरकार की ओर से युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की एवं पासआउट छात्राओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ0 सावन कुमार जांगिड ने बताया कि महाविद्यालय में एपेरल तथा आइटी क्षेत्र से जुड़े सर्टिफिकेट कोर्स शीघ्र शुरू किए जाएंगे। बुधवार को आयोजित कार्यशाला में प्राजेक्ट मेनेजर दिपक वशिष्ट तथा एपेरल इण्डस्ट्री एक्सपर्ट भलेशा टांक ने एंडवांस पेर्टन मैकर से संबंधित जानकारी विस्तार से बताई। इस पाठ्यक्रम में अधिकतम 60 तथा न्यूनतम 20 सीटें निर्धारित की गई है। इस कोर्स के तहत विद्यार्थियों को 576 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें 70 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
3.राजस्थान सरकार की ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 से व्यापारी एवं उद्यमियों को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन
राज्य के व्यापारियों एवं उद्यमियों को अपने व्यापार को बढ़ाने, राज्य में नए निवेश को आकर्षित तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा “राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025” लागू की गई है।
यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के संयुक्त एवं महाप्रबंधक ने बताया कि नई ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी के अंतर्गत रिटेल एवं होलसेल व्यापार से जुड़े माइक्रो उद्यमियों को निम्नानुसार विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी- नये सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों हेतु 2 करोड रू. तक के ऋण पर ब्याज अनुदान का प्रावधानः- एक करोड रू. तक - 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान एक करोड रू. से अधिक- दो करोड़ रू. तक - 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजनानुसार कम्पोजिट ऋण में कार्यशील पूंजी की अधिकतम सीमा 80 प्रतिशत तक होगी। ब्याज अनुदान वितरण तिथि से 5 वर्ष तक देय होगा। एससी/एसटी/महिला/पीडब्ल्युबीडी को एक करोड से अधिक के ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज अनुदान अतिरिक्त देय होगा।
1. सीजीटीएमएसई फीस का पुनर्भरणः- पॉलिसी अंतर्गत वित्तीय संस्थान से लिये गये 5 करोड रूपये तक के ऋण पर 5 वर्ष तक बैंक द्वारा ली जाने वाली सीजीटीएमएसई गारंटी फीस के 50 प्रतिशत का पुनर्भरण नियमानुसार देय होगा। 2. इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान :- पॉलिसी अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म खुदरा व्यापारी उद्यमों को 5 वर्ष तक उनकी इकाई के इंश्योंरेंस हेतु भुगतान की गई राशि के 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रू. प्रतिवर्ष) का पुनर्भरण नियमानुसार देय होगा। 3. ई-कॉमर्स प्लेटफार्म फीस का भुगतानः- पॉलिसी अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म खुदरा व्यापारी उद्यमों को 1 वर्ष तक ई-कॉमर्स के माध्यम से लेन-देन करने हेतु दी जाने वाली कुल प्लेटफार्म फीस/शुल्क (शीपिंग शुल्क के अतिरिक्त) का 75 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार रू. प्रतिवर्ष) का पुनर्भरण नियमानुसार देय होगा। एक परिवार में एक ही व्यक्ति को योजनान्तर्गत लाभ देय होगा।
परिवार से आशय पति-पत्नी तथा नाबालिग बच्चे हैं। व्यापारिक गतिविधि में विस्तार/विविधिकरण होने पर इंश्योरेंस प्रीमियम फीस (खुदरा व्यापारियों हेतु) तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पुनर्भरण हेतु पात्र होंगे *योजनान्तर्गत अपात्र- लाभार्थी द्वारा विगत 5 वर्षों में स्वयं के आधिपत्य से संचालित किसी अन्य इकाई में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी पॉलिसी में किसी भी प्रकार के ब्याज अनुदान या समान प्रकार के परिलाभ का लाभ लिया गया हो तो आवेदक/आवेदक इकाई पॉलिसी अंतर्गत किसी भी लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे ।
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