भ्रष्टाचार के आरोप में भींडर के दो पार्षद निलंबित


भ्रष्टाचार के आरोप में भींडर के दो पार्षद निलंबित 

पिछले कार्यकाल में पालिका अध्यक्ष व् भवन निर्माण समिति अध्य्क्ष पद पर रहते हुए किये थे घपले, जांच में सही पाए गये आरोप

 
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स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किये आदेश 

उदयपुर 31 मार्च 2022 । राज्य के स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर भींडर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन लाल और भवन निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष मगनीराम को पार्षद पद से निलंबित कर दिया है। दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद जांच के गठित कमेटी ने आरोपों को सही पाया। 

जाँच के बाद राजस्थान के स्वाययत शासन विभाग ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वर्तमान में दोनों पार्षद जनता सेना से भींडर नगर पालिका में पार्षद है। 

स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत यह कार्रवाई की है। इस आदेश के बाद जनता सेना के दोनों पार्षद गोवर्धन लाल और मगनीराम को निलंबित किया गया है।   
 

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