उदयपुर, 20 फ़रवरी 2025 | नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर हर हाल में 60 दिवस में भवन निर्माण अनुमति जारी करने के निर्देश दिए है।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा आमजन की सुविधा को लेकर ऑनलाईन भवन निर्माण स्वीकृति के आवेदनों का निस्ताण 60 दिन में निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस समय अंतराल में नगरीय निकायों को भवन निर्माण अनुमति जारी करनी होगी।
इसी को लेकर निगम आयुक्त ने आवेदक के स्तर पर वांछित दस्तावेज 30 दिवस में हर हाल में पोर्टल पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं यदि तय समय में निगम द्वारा मांगी गई जानकारी या दस्तावेज आवेदक उपलब्ध नहीं करवाता है और अपने स्वयं के स्तर पर लंबित रखता है तो उसका आवेदन समयावधि पश्चात स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
अतः ऐसे आवेदक जिन्होंने मकान स्वीकृत का आवेदन नगर निगम में किया हुआ है एवं निगम द्वारा उन्हें किसी भी विषय में जानकारी मांगी गई है तो वह जानकारी तय समय अवधि में नगर निगम को ऑनलाइन ही उपलब्ध करवाए अन्यथा 30 दिवस पश्चात आवेदन स्वत ही निरस्त हो जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की रहेगी।
फिर से करना होगा आवेदन
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि यदि किसी आवेदक द्वारा तय समय अवधि में नगर निगम द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है तो उसका आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ऐसे में आवेदक को पूरी प्रक्रिया अपनाकर अपना आवेदन फिर से करना होगा। अतः शहर वासियों से अपील है कि निगम द्वारा मांगी गई जानकारी तुरंत उपलब्ध करवाई जिससे होने वाली समस्या से बचा जा सके।
वर्तमान में 119 प्रकरण है लंबित
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि नगर निगम में वर्तमान में कुल 119 प्रकरण भवन अनुमति निर्माण के लंबित चल रहे हैं जिसमें से 85 प्रकरण आवेदक स्तर पर 60 दिवस से भी अधिक समय से लंबित है।
आयुक्त राम प्रकाश ने अपील करते हुए कहा कि शहरवासी जिन्होंने निगम में भवन निर्माण अनुमति का आवेदन किया है और उनके आवेदन स्वयं के स्तर पर लंबित है तो 15 दिवस में निगम द्वारा मांगी जानकारी या दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध करवाए जिससे अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ की जा सके अन्यथा निगम द्वारा आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
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