उदयपुर 25 सितंबर 2024। राजस्थान सरकार ने ज़िले के मावली में मदरसा निर्माण (शैक्षणिक प्रयोजन) हेतु मदरसा इस्लामिया गौसिया अंजुमन मावली को आवंटित भूमि को निरस्त करने का आदेश जारी किया है।
राजस्थान सरकार के उप शासन सचिव बिरदी चंद गंगलवाल ने उदयपुर जिला कलेक्टर को आदेश किया है की पूर्व (28 जनवरी 2022) में जारी विभागीय स्वीकृति द्वारा तहसील मावली के राजस्व ग्राम मावली के आराजी न. 1745 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा में से 0.0700 हेक्टेयर भूमि को राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलो, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओ एवं सार्वजानिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्ज़े की सरकारी भूमि आवंटन) नियम 1963 के तहत मदरसा निर्माण (शैक्षणिक प्रयोजन) हेतु मदरसा, इस्लामिया गौसिया अंजुमन मावली को निःशुल्क भूमि आवंटन किये जाने की राजकीय स्वीकृति को अब्दुल रहमान से प्रभावित होने से निरस्त किया जाता है। प्रस्तावित भूमि को रकबाराज लिया जाकर राजस्व अभिलेखों में भी अंकन करने का निर्देश दिया है।
आपको बता दे की सोमवार ज़िले के मावली क्षेत्र में मदरसा भूमि आवंटन को लेकर संगठनों ने विरोध दर्ज करवाते हुए मावली बंद का आह्वान भी किया गया था। बड़े पैमाने पर विरोध के चलते राज्य सरकार ने नए आदेश जारी कर पूर्व की गहलोत सरकार द्वारा मदरसे के लिए आवंटित भूमि को निरस्त करने का आदेश जारी किया।
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