पीड़ित प्रतिकर स्कीम में पांच प्रकरण निस्तारित
उदयपुर 22 जनवरी 2026। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर की ओर से 22 जनवरी 2026 को दो महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति से जुड़े मामलों पर निर्णय लिए गए।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर सचिव के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायाधीश एमएसीटी क्रम संख्या 2 उदयपुर भवानी शंकर पंड्या, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय उदयपुर पलविंदर सिंह, न्यायाधीश श्रम न्यायालय उदयपुर अमित सहलोत तथा जिला पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि लखमा राम उपस्थित रहे।
ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि बैठक में कुल पांच प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनमें पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को कुल 14 लाख रुपये के पीड़ित प्रतिकर के अवार्ड पारित किए गए। पीड़ितों के परिजनों एवं आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पृथक-पृथक राशि स्वीकृत की गई, जिसे उनके बचत खातों में जमा कराने तथा एफडीआर करवाने के निर्देश दिए गए। बलात्कार, हत्या एवं पोक्सो अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत यह मुआवजा राशि प्रदान की जाती है।
इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर की ओर से विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में उन प्रकरणों की समीक्षा की गई, जिनमें विचाराधीन बंदियों ने अधिकतम सजा अवधि की आधी सजा भुगत ली है, जबकि मामले अभी न्यायालय में लंबित हैं। बैठक का उद्देश्य ऐसे बंदियों के मामलों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करना रहा।
