उदयपुर, 11 फ़रवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय सदस्य सचिव जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के अध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को जिला प्रशासन के सहयोग से बाल विवाह रूकवाने की कार्यवाही की गई।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश व प्राधिकरण सचिव कुलदीप सूत्रकार ने बताया कि शुक्रवार को प्राधिकरण की मोबाइल हेल्पलाइन पर मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि शनिवार 12 फरवरी को 15 वर्षीय बालिका का बाल विवाह होने वाला हैं। सूचना मिलने पर संबधित थानाधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाकर बाल विवाह होने की जानकारी की जांच करने हेतु निर्देश प्रदान किये गए। संबधित थानाधिकारी द्वारा जांच पर यह सूचना सही होना पाया गया। इस पर संबधित तहसीलदार, थानाधिकारी एवं उस क्षेत्र के पटवारी मौके पर पहुंचे एवं परिवार को बाल विवाह नहीं करने हेतु पाबंद किया गया।
प्राधिकरण सचिव सूत्रकार ने बताया कि विवाह के लिये लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये। बाल विवाह के आयोजन के दौरान विवाह में शामिल बाराती, उपस्थित जन समूह, बैंड बाजे वाले, लाइट डेकोरेशन वाले, पंडित, हलवाई, घोडी बग्गी वाले, कार्ड छापने वाले, फोटाग्राफर-विडियोंग्राफर व आयोजन से जुड़े अन्य व्यक्तियों पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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