Chittorgarh: सेवा शिविर 27 सितम्बर
कार्यस्थलों पर आंतरिक समिति अनिवार्य
1. महिला सुरक्षा एवं लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम की अनुपालना आवश्यक
चित्तौड़गढ़, 26 सितम्बर। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (केंद्रीय अधिनियम संख्या-14) लागू किया जा चुका है। यह अधिनियम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट www.wcd.gov.in तथा महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान की वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता (विभाग, उद्यम, संस्थान, कार्यालय आदि) को अपने कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है।
ऐसे कार्यालय/इकाई जहाँ 10 या उससे अधिक कार्मिक कार्यरत हैं, वहाँ समिति का गठन कर अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम सहित उनका मोबाइल नंबर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है। साथ ही नियोक्ताओं द्वारा अधिनियम के अंतर्गत कार्यशालाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन तथा वार्षिक प्रतिवेदन जिला कलक्टर/उप निदेशक महिला अधिकारिता, चित्तौड़गढ़ को भिजवाना आवश्यक है।
अधिनियम की पूर्ण अनुपालना नहीं होने की स्थिति में संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध अधिनियम 2013 के अनुसार दंड एवं शास्ति का प्रावधान है।
वन स्टॉप सेंटर, चित्तौड़गढ़ : वन स्टॉप सेंटर, महिला अधिकारिता विभाग परिसर (पुलिस थाना चंदेरिया के पीछे) में 24 घंटे संचालित है। यहाँ हिंसा से पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क परामर्श सेवाएँ, चिकित्सा सुविधा, विधिक एवं पुलिस सहायता तथा अस्थायी आश्रय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। निःशुल्क परामर्श हेतु दूरभाष नंबर 01472-294802 पर संपर्क किया जा सकता है।
महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र : जिले में वर्तमान में 8 महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों पर हिंसा/उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को परामर्श सेवाएँ, चिकित्सकीय, पुलिस एवं विधिक सहायता जैसी सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं।
2.गाँव चलो अभियान के तहत 27 सितंबर को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित होंगे
चित्तौड़गढ़, 26 सितंबर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार गाँव चलो अभियान के अंतर्गत जिले में ग्रामीण सेवा शिविरों का व्यापक आयोजन किया जा रहा है।
इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मौके पर ही, त्वरित एवं पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराना है।
प्रभारी अधिकारी राजस्व एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक ने बताया कि 27 सितंबर शनिवार को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में ये शिविर आयोजित होंगे।
उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ उपखंड के पाल एवं कश्मोर में, गंगरार उपखंड के बोरदा व बोलो का सावंता में, कपासन उपखंड के मुंगाना में, भूपालसागर उपखंड के मुरला व पटोलिया में, राशमी उपखंड के बारू एवं रूद में, बेगूं उपखंड के चेंची एवं गोविंदपुरा में, रावतभाटा उपखंड के जवाहरनगर एवं देवपुरा में, निंबाहेड़ा उपखंड के निम्बोदा एवं मैलाना में, भदेसर उपखंड के भादसोड़ा एवं भालुंडी में, बड़ीसादड़ी उपखंड के रतिचंद जी का खेड़ा एवं चेनपुरिया में तथा डूंगला उपखंड के नाडाखेड़ा एवं भाटोली गुजरान ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इन शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, जलदाय, ऊर्जा, सहकारिता एवं महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से पात्र लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal
