उदयपुर 3 जनवरी 2023 । नगर निगम उदयपुर द्वारा मंगलवार को आवासीय परिसर में वाणिज्य व्यवसायिक गतिविधि संचालन करने के कारण संपूर्ण परिसर को सीज करने की कार्रवाई की गई।
नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहठ ने बताया कि सेक्टर 4 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले नागरिकों से पिछले कई समय से आवासीय परिसर में व्यवसायिक गतिविधि संचालित करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उक्त व्यक्ति द्वारा घर के बाहर बड़ा चबूतरा बनाया हुआ था साथ ही लोहे का जालीनुमा पिंजरा लगाकर उसमें मुर्गे एवं अन्य जानवरों को रखा गया था वही पानी का टैंकर भी खड़ा रखा गया।
प्राप्त शिकायत के बाद संबंधित व्यक्ति को निगम द्वारा इस गतिविधि को बंद करने हेतु कानूनन तीन नोटिस दिए गए। नोटिस प्राप्त होने के उपरांत भी संबंधित व्यक्ति द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां जारी रखी, जिस पर मंगलवार को नगर निगम आयुक्त के आदेश पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/ 182, 194 (7) F के तहत भूतल पर बनाए गए आवासीय परिसर जिसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था को सीज किया गया इसी के साथ परिसर के बाहर बनाए गए अवैध चबूतरे, लोहे के पिंजरे एवं पानी के टैंक को तोड़कर जप्त किया गया।
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