बांसवाड़ा, 18 अगस्त। रक्षाबन्धन एवं जन्माष्टमी के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमो में तय मापदण्डों के अनुसार बिक्री नहीं करने की रोकथाम के लिए 18 से 31 अगस्त-2024 तक ’’कंज्यूमर केयर’’ अभियान चलेगा।
जिला रसद अधिकारी ने प्रमुख शासन सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में आयोजित उक्त अभियान के अन्तर्गत विधिक माप अधिनियम 2009 व इसके अन्तगर्गत बनाए गए नियमों के तहत निरीक्षण कार्यवाही हेतु जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार रोत, विनोद कुमार पाटीदार एवं विधिक माप अधिकारी श्रीमती मनाली भट्ट का संयुक्त जांच दल बनाया है।
इस जांच दल द्वारा नियमित निरीक्षणों के साथ ही राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण यथासंभव तीन घंटे की अवधि में किया जाएगा। उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 एवं वाट्स एप नंबर 7230086030 एवं ई-मेल steteconsumerhelpline.raj@gmail.com पर भी दर्ज करवा सकता है।
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