शादी समारोह में 200 लोगों तक की लिमिट, हालात देखकर कलेक्टर देंगे अनुमति


शादी समारोह में 200 लोगों तक की लिमिट, हालात देखकर कलेक्टर देंगे अनुमति  

कोरोना की नई गाइडलाइन जारी

 
cm ashok gehlot

10 बजे बाज़ार होंगे बंद, सिनेमा जाने के लिए दोनों डोज अनिवार्य

राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा फिर बढ़ने लगा है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद अब एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की लाइव ओपन बैठक में नई गृह विभाग की नई कोविड गाइडलाइन को मंजूरी दी गई है। यह एक जनवरी से लागू होगी।  न्यू ईयर सेलिब्रेशन रात 12:30 बजे तक कर सकेंगे। वहीं शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। रेंस्टोरेंट में रात 10 बजे के बाद बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे।  

शादी समारोह में 200 लोगों तक की लिमिट

सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्योहारों/ शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10 बजे बाज़ार होंगे बंद

सभी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी और बाज़ार रात 10 बजे तक ही चल सकेंगे। 10 बजे बाद कॉमर्शियल एक्टिविटी बंज करने होंगे।

नाइट कर्फ्यू का समय पहले की तरह

प्रदेश भर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा, इस पर पूरी तरह से सख्ती की जाएगी। 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर सेलिब्रेशन की छूट रहेगी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रात 12.30 बजे तक की छूट रहेगी।

सिटी-मिनी बसों का संचाल रात 11 बजे तक

सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11;00 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे

रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी। रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा

सिनेमा जाने के लिए दोनों डोज अनिवार्य

03 जनवरी, 2022 से प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल/थियेटर/ मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लिये हुए व्यक्तियों के लिए अनुमत होगें।

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