सूरजपोल स्थित रूटेज रेस्टोरेंट पर चला निगम का बुलडोजर


सूरजपोल स्थित रूटेज रेस्टोरेंट पर चला निगम का बुलडोजर 

रेस्टोरेंट मालिक ने कहा कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी कर दी तोड़ फोड़

 
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उदयपुर 28 जून 2024 की नगर निगम टीम पिछले दिनों से लगातार एक्शन मोड पर है। शहर में विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है शहर और आसपास सेटबैक सहित अन्य कार्रवाइयों को लेकर भी निगम अतिक्रमण ध्वस्त करने में जुटी हुई है।  

इसी कड़ी में शुक्रवार को निगम की टीम सूरजपोल स्थित आर्टिस्ट हॉउस के पास बने रूटेज रेस्टोरेंट पहुंची जहां पर सेटबैक नहीं छोड़ने पर आगे के भाग को तोड़ दिया गया । निगम की टीम पुलिस जाब्ते के साथ बुलडोज़र लेकर पहुंची और अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। 

बताया गया की इस कार्यवाही को रेस्टोरेंट मालिक द्वारा सेट बेक नहीं छोड़ने को लेकर अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार पूर्व में भी निगम द्वारा संचालक को कई बार नोटिस भी दिए लेकिन नोटिस उनका जवाब नहीं देने पर निगम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। हालाँकि उदयपुर टाइम्स की टीम द्वारा निगम के अधिकारी नितीश भटनागर से  कार्यवाही को लेकर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।  

रेस्टोरेंट मालिक रौनक इंटोडिया ने बताया कि उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, जिसकी प्रति उन्होंने रेस्टोरेंट की दिवार पर चस्पा भी की हुई थी, लेकिन उसको नजर अंदाज करते हुए निगम की टीम ने तोड़ फोड़ कर दी जिससे उन्हें काफी नुक्सान हुआ। 

रौनक ने बताया की उन्होंने इस जगह को साल 2017 में रेस्टोरेंट संचालन के लिए लीज पर लिया था और इसमें इनसाइड स्ट्रक्चर को लेकर निर्माण शुरू किया था तब उन्हें निगम द्वारा एक नोटिस भेजा गया था, जिसका जवाब उन्होंने लीगल तरीके से नोटिस में सभी नॉर्म्स का हवाला देकर दे दिया था, जिसके बाद 2023 तक कोई नया नोटिस नहीं दिया गया न ही कोई बात हुई लेकिन अब अचानक से 2024 में उन्हें सेटबेक की बात को लेकर नोटिस भेजा गया। 

रौनक का कहना है की निगम ने इस कार्यवाही को सेटबैक नॉर्म से अंतर्गत अंजाम दिया, लेकिन उनके रेस्टोरेंट के साथ साथ उसी सड़क पर और भी दुकाने है शोरूम है तो सिर्फ उनके रेस्टोरेंट को ही क्यों टारगेट किया गया, साथ ही उन्होंने ये भी कहा की ये सारी दूकान बापू बाजार योजना के अंतर्गत आती है जिसके अंतर्गत सेटबैक का कोई नियम लागु नहीं होता। 

शुक्रवार को जब निगम रेस्टोरेंट पर कार्यवाही करने पहुंची तो उन्हें इस मामले से सम्बंधित दस्तावेज भी दिखाए गए तो उन्होंने उन्हें भी नजर अंदाज कर दिया और अतिक्रमण बताते हुए कार्यवाही कर दी।

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