उदयपुर 26 सितंबर 2024। नगर निगम उदयपुर द्वारा 25 सितंबर 2024 को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते अशोक नगर स्थित कोचिंग सेंटर को सीज किया गया।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर ने आदेश जारी कर शहर में संचालित सभी कोचिंग सेंटर में अध्ययनरत व रहवासी छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा संकटमय, अनियमित, सुरक्षा मापदण्डों के विपरीत, संचालित कोचिंग, लाईब्रेरी, कोचिंग आवासों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। आदेश में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को कोई असुविधा नहीं होने के साथ भवनों में अग्निशमन के पर्याप्त संसाधन, सुरक्षा उपकरण आदि उपलब्ध होना अनिवार्य किया है।
आदेश की पालना में आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर नगर निगम टीम द्वारा अशोक नगर में बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर को सीज करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
आवासीय परिसर में चल रही व्यवसायिक गतिविधि
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि सीज किए गए भवन को आवासीय निर्माण की अनुमति जारी की गई थी, लेकिन भवन मालिक द्वारा बेसमेंट भूमि तल एवं प्रथम तल पर व्यावसायिक गतिविधियों संपादित की जा रही थी इसको लेकर भी निगम ने यह कार्यवाही की है। निगम द्वारा बेसमेंट, भूतल एवं प्रथम तल को अग्रिम आदेश तक सीज किया गया है।
कार्यवाही के दौरान निगम अधिकारी रहे मौजूद
नगर निगम द्वारा बुधवार को संपादित की गई कार्रवाई में राजस्व निरीक्षक विजय जैन राजस्व, सहायक नगर नियोजक, विजय सिंह डामोर, जितेंद्र मेघवाल आदि मौजूद रहे।
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