सड़क पर परेड़ निकलने पर पुलिस से कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
सीजेएम कोर्ट ने वायरल वीडियो हटाने और संबंधित पुलिसकर्मियों से 7 दिन में स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए
उदयपुर 19 मई 2026 - डिस्ट्रिक्ट एवं सेशंस कोर्ट उदयपुर की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार 19 मई 2026 को पुलिस अधिकारीयों द्वारा जुआ खेलने के मामले में पकडे गए लोगों को सड़क पर मुर्गा बनाने और रोड पर उनकी परेड़ निकालते हुए और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचलित किया जाने को एक अमानवीय प्रवर्ति का कृत्य माना है। कोर्ट ने साथ ही उदयपुर पुलिस अधीक्षक को इस मामले में सम्बंधित पुलिस से स्पष्टीकरण प्राप्त कर 7 दिनों में कोर्ट को अवगत करने का आदेश भी दिया है।
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के पीठासीन अधिकारी श्रीमान मनीष कुमार जोशी के द्वारा किये गए आदेश में पुलिस अधीक्षक को मुल्जिमानों के ऐसे फोटोग्राफ , अमानवीय परेड़ से सम्बंधित विषयवस्तु को सोशल मिडिया एवं अन्य वेब पोर्टल्स से तुरंत विलोपित (डिलीट)करके कोर्ट को सूचित करने का भी आदेश दिया है।
आदेश के अनुसार पुलिस द्वारा 15 मई 2026 को संगठित गिरोह बनाकर जुआ खेलनेके आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया था । गिरफ्तार किये गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा BNS की धारा 112 (2 ) व धारा 3/4 राजस्थान जुआ अध्यादेश के तहत मामला दर्ज किया गया था। 16 मई 2026 को पोलकीस पकडे गए लोगों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और इन्हे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।
आरोपित लोगों के अधिकवक्ता अब्दुल अलीम खान ने बताया की उनके द्वारा इन सभी आरोपियों की जमानत याचिका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में लगाई गई थी जिसे कोर्ट द्वारा 19 मई को अस्वीकार कर दिया गया लेकिन उनके द्वारा कोर्ट में सभी आरोपियों को आम सड़क पर मुर्गा बनाने और उनकी परेड़ करने और साथ ही उनके ऐसे फोटोग्राफ और अन्य विषयवस्तु सोशल मिडिया पर वायरल होने की बात के सम्बन्ध में अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ISLAM KHAN & OTHERS Vs STATE OF RAJASTHAN भी कोर्ट में पेश की गई थी जिसके आधार पर कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक से सम्बंधित पुलिस पुलिस कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर 7 दिनों में कोर्ट को अवगत करने का आदेश दिया है।
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