उदयपुर 30 दिसंबर 2024 । महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय पेंशनर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डा. एस.के.भटनागर ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) एवं परियोजना निदेशक (RGHS) को पत्र लिख कर मांग की है कि आर.जी.एच.एस. की सुविधा राज्य के पेंशनरों के बराबर की जाये और ओपीडी में औषधियों की वित्तीय सीमा राज्य सरकार के बराबर रु. 50000/ की जाये I
पेंशनर सोसाइटी के उपाध्यक्ष डा. पी.सी.कंठालिया ने बताया कि RGHS के नियम लागू होने के पूर्व विश्व विद्यालय में पेंशनरों को राज्य सरकार के नियमानुसार ओपीडी एवं इंडोर रोगी की सुविधा प्राप्त हो रही थीI उपचार के लिए किये गए व्यय का पुनर्भुगतान राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जा रहा था I इसके लिए पेंशनरों ने अपनी सेवा काल में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही वेतन में से प्रति माह PMF (पेंशनर मेडिकल फण्ड) के लिए कटौती करवाई थी I अतः सरकार के भांति चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो रही थी I
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कृषि विश्वविधालय में फरवरी 2022 से राजस्थान राज्य स्वास्थ्य योजना लागू की गई है I इसके लिए विश्वविद्यालय के आदेश के अनुसार RGHS की सुविधा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय ने प्रति पेंशनर रु.75000 / वसूल किये और विश्वविद्यालयके पेंशनर मेडिकल फण्ड से 30000 रु. मिला के कुल रु.105000 ( एक लाख पांच हजार रुपये) परियोजना निदेशक (RGHS) को भेजे I इस तरह पूरी सेवा काल में सरकार के नियमों के अनुसार PMF में कटौती कटवाने के साथ राज्य कर्मी की तुलना में 75000 रु अतिरिक्त जमा करवाए I इसके बावजूद विश्वविद्यालय के पेंशनरों को राज्य कर्मी पेंशनरों के बराबर सुविधा नहीं दी जा रही है विश्वविद्यालय पेंशनरों को आर.जी.एच.एस. का लाभ राज्य सरकार के पेंशनरों के बराबर दिया जाए I
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