Dungarpur -12 जुलाई 2024 की प्रमुख खबरे


Dungarpur -12 जुलाई 2024 की प्रमुख खबरे

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Dungarpur

News-उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना की समीक्षा बैठक आयोजित

डूंगरपुर, 12 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित जिला डूंगरपुर में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में वर्ष 2022-23 व वर्ष 2023-24 में शैक्षणिक संस्था के स्तर पर कुल 5809 तथा विद्यार्थी स्तर के 9350 आवेदन लंबित होने से उन्हे शीघ्र विभाग को भेजने के लिए जिले के सभी राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों की बैठक श्रीनाथ महाविद्यालय में उप निदेशक अशोक शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना, हेल्प डेस्क स्थापना, आईपी एड्रेस, रेड प्लेग तथा सत्र 2023-24 एवं 2024-25 में नियमों में संशोधन की जानकारी देते हुए समस्त आवेदन पत्र 10 दिवस में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिए।05:38 PM

News-डूंगरपुर जिले में उडद, मक्का, धान, अरहर एवं सोयाबीन की फसलों का होगा फसल बीमा

डूंगरपुर, 12 जुलाई। भारत सरकार के कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 में मक्का, धान, उडद, अरहर एवं सोयाबीन की फसलों को डूंगरपुर जिले में फसल बीमा के लिए अधिसूचित किया गया हैं। इसके लिए ऋणी कृषक तथा गैर ऋणी कृषकों को आगामी 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा कराने को लेकर प्रीमियम की राशि जमा करानी होगी।

कृषि विभाग डूंगरपुर के कार्यवाहक संयुक्त निदेशक परेश कुमार पण्ड्या ने बताया कि डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए रिलायन्स इन्श्योरेस लिमिटेड को अधिकृत किया गया हैं। फसल बीमा योजना के तहत फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषक अपनी फसलों का बीमा करवा सकेंगे। सहकारी बैंक, सहकारी समितियां द्वारा अधिसूचित इकाई क्षेत्र एवं अधिसूचित इकाई खरीफ के लिए 31 जुलाई तक ऋण खातों से प्रीमियम वसूल करना होगा। गैर ऋणी कृषक को भू-स्वामित्व का आधार लेड पजेशन प्रमाण पत्र, बैंक खाता संबंधित जाकनारी एवं आधार कार्ड की प्रति ऑनलाइन जमा करानी होगी। वहीं, अपनी बीमित फसल की निर्धारित प्रीमियम राशि संबंधित बीमा कम्पनी को जमा करानी होगी। बीमा क्लेम का भुगतान बैंक के माध्यम से संबंधित बैंक के माध्यम से संबंधित कृषक के बैंक खाते में सीधे जमा कराया जाएगा। गारंटी उपज की गणना को लेकर बीमा इकाई की गत सात वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ पांच वर्षों का औसत लिया गया हैं और उसे अधिसूचित जोखिम स्तर 80 प्रतिशत से गुणा किया जाकर गणना की गई हैं।

News-जोखिम, अपवाद प्रीमियम दर की गणना

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कम वर्षा अथवा प्रतिकुल मौसमीय परिस्थितियों में बुवाई नहीं होने की स्थिति खडी फसल की बुवाई से कटाई, सूखा लम्बी अवधि का सूखा, आढ़, जल प्लावन, कीट-वयाधि, भूस्खलन, बिजली गिरना, आग, तुफान, ओलावृष्टि आदि के कारण उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा होगा। इसके साथ ही फसल कटाई उपरान्त सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोडी गई फसल को चक्रवात वर्षा, ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर 14 दिन की अवधि के लिए जोखिम को कवर किया जाएगा। खरीफ में बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि कृषक द्वारा वहन की जाएगी। बीमा कंपनी को बीमित कृषक का विवरण 15 अगस्त तक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से करना होगा।

News-डूंगरपुर जिले में इन फसलों का होगा बीमा

योजना के तहत जहा तक डूंगरपुर जिले का सवाल हैं जिले में खरीफ उडद, मक्का, धान, अरहर तथा सोयाबीन की फसलों का बीमा किया जाएगा। उडद के लिए हैक्टेयर बीमित राशि 45 हजार 675 रूपए, मक्का 27 हजार 894 रूपए, अरहर 51 हजार 162 रूपए तथा सोयाबीन के लिए प्रति हैक्टेयर 45 हजार 892 रूपए बीमित राशि निर्धारित की गई हैं। काश्तकार की फसल का 80 फीसदी फसल की जोखिम को बीमा के तहत कवर किया जाएगा। काश्तकार को फसलों को लेकर प्रति हैक्टेयर निर्धारित राशि की मात्र दो प्रतिशत राशि बतौर प्रीमियम अदा करनी होगी। इससे उनकी फसलों की बीमा कवर होगा तथा किसी प्रकार की आपदा होने पर क्लेम प्राप्त होगा।05:38 PM

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