डूंगरपुर -13 अक्टूबर 2023 की प्रमुख खबरे


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News-एक बार पोस्टल बैलेट जारी होने पर पोलिंग बूथ पर जाकर नहीं डाल सकेंगे वोट
आवश्यक सेवाओं वाले विभागीय अधिकारियों की बैठक

डूंगरपुर, 13 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने शुक्रवार को आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने डाक मतपत्र की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि आवश्यक सेवाओं वाले कार्मिकों के लिए डाक मतपत्र एक विकल्प है, यह कोई बाध्यता नहीं है।

संबंधित विभागीय अधिकारियों को डाक मतपत्र के लिए निर्धारित प्रारूप 12-डी उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने आवश्यक सेवाओं वाले विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग में डाक मतपत्र के लिए तीन दिन में नोडल अधिकारी नियुक्त करने और कर्मचारियों को फॉर्म 12-डी उपलब्ध करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि 4 नवम्बर तक सभी संबंधित विभाग फॉर्म 12-डी भरकर जिला निर्वाचन कार्यालय में भिजवा दें। यहां से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म भिजवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक बार जिस कर्मचारी को पोस्टल बैलेट जारी हो गया, तो वो पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं डाल सकेगा। पोस्टल बैलेट जारी होने वाले कर्मचारी को पोस्टल बैलेट से ही मतदान करना होगा। डाक मतपत्र के लिए आवश्यक जानकारियां सही भरें और यदि मतदान केंद्र, बीएलओ, ईपिक नंबर आदि जानकारियों के लिए वोटर हेल्पलाइन एप की भी मदद ले सकते हैं। उन्होंने पोस्टल बैलेट प्रकोष्ठ प्रभारी हितेश जोशी को 15 नवम्बर तक सभी पोस्टल बैलेट जारी करवाने के निर्देश दिए। 19, 20 और 21 नवम्बर को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर फेसिलिटेशन सेंटर पर जाकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अनुपस्थित मतदाता पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकते हैं।
 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेन्द्र नागर ने बताया कि उक्त के संबंध में संबंधित अधिकारी आपके संबंधित वे कार्मिक जो उक्त श्रेणी से संबंधित होकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के इच्छुक है, उनको आवश्यक फॉर्म 12-डी वितरण एवं भरे हुए 12-डी को संकलित करना आदि समस्त कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्त की जाएगी। साथ ही उन्होंने डाक मतपत्र मतदान कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचित करने के निर्देश दिए हैं।
 

उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवा, अग्निशमन सेवाएं, जयपुर मेट्रो, बिजली विभाग में इलेक्ट्रीशियन, लाइन मैन, पीएचईडी में पम्प ऑपरेटर, टर्नर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मी, दूध आपूर्ति सेवा में लगे कार्मिकों की कार्य की प्रकृति को देखते हुए पहली बार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव-2023 डाक मतपत्र की सुविधा दी जा रही है।

News-जिले में विशेष ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष 15 अक्टूबर को नवरात्र स्थापना एवं महाराजा अग्रसेन जयंती, 22 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी, 23 अक्टूबर को महानवमी, 24 अक्टूबर को विजय दशमी (दशहरा), 12 नवम्बर को दीपावली, 13 नवम्बर को गोवर्धन पूजा, 15 नवम्बर को भाई दूज, 27 नवम्बर को गुरुनानक जयंती एवं 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे के त्योहार और पर्व आयोजित होने हैं। इस दौरान जिले में कानून व्यवस्था के लिए विशेष ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने उपखण्ड क्षेत्र डूंगरपुर के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट डूंगरपुर, उपखण्ड क्षेत्र सागवाड़ा के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सागवाड़ा, उपखण्ड क्षेत्र आसपुर के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट आसपुर, उपखण्ड क्षेत्र बिछीवाड़ा के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिछीवाड़ा, उपखण्ड क्षेत्र सीमलवाड़ा के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा, उपखण्ड क्षेत्र गलियाकोट के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गलियाकोट, उपखण्ड क्षेत्र चिखली के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चिखली, उपखण्ड क्षेत्र साबला के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, साबला, तहसील क्षेत्र झौंथरीपाल के लिए तहसीलदार झौंथरीपाल, तहसील क्षेत्र दोवड़ा के लिए तहसीलदार दोवड़ा, तहसील क्षेत्र गामड़ी अहाड़ा के लिए तहसीलदार गामड़ी अहाड़ा, तहसील क्षेत्र पालदेवल के लिए तहसीलदार, पालदेवल एवं तहसील क्षेत्र ओबरी के लिए तहसीलदार ओबरी को नियुक्त किया गया है।

जिले के अन्य स्थानों के लिए संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में कार्यपालक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूर्ण निगरानी तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डूंगरपुर जिले की कानून व्यवस्था के लिए समग्र प्रभारी रहेंगे।

News- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए अधिग्रहित भवनों में आंशिक संशोधन

विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) के ठहरने के लिए भवनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत भवनों को अधिग्रहण किया गया था, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए तीन भवनों को अधिग्रहित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेन्द्र नागर ने बताया कि पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, हाउसिंग बोर्ड, डूंगरपुर, रेन बसेरा, नया हॉस्पीटल के सामने डूंगरपुर एवं अम्बेडकर सामुदायिक भवन, पुराना हाउसिंग बोर्ड को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया गया है।


 

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