चौरासी विधानसभा उप चुनाव-2024
डूंगरपुर, 15 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में विधानसभा उप चुनाव-2024 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद व वस्तु से कोई परितोष देता है या लेता है। वह 1 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश धाकड़ ने बताया कि उडन, दस्ते, रिश्वत देने वालो और लेने वाले दोनो के विरूद्व मामले दर्ज करने के लिए गठित किए गए है जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है। सभी नागरिको से अपील करते हुए कहा कि वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करे और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत निर्वाचकों को डराने धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करने के लिए अपील की गई है।
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