डूंगरपुर -18 अप्रैल 2024 की प्रमुख खबरे


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News-निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अभाव में 12 प्रकार के वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज दिखाकर कर सकेंगे मतदान 

डूंगरपुर, 17 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए आगामी 19 अप्रैल एवं 26 अप्रैल को मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अंकित कुमार सिंह कहा ने यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 19 अप्रैल एवं 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें। जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुनील डामोर ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

News-मतदान दिवस 26 अप्रैल को रहेगा सार्वजनिक अवकाश
निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कामगारों सहित मनरेगा श्रमिकों को भी मिलेगा सवैतनिक अवकाश

डूंगरपुर, 18 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने मतदान दिवस 26 अप्रैल, 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुलराज मीणा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2024 को जारी आदेश की अनुपालना में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 22 मार्च 2024 को जारी आदेशों की अनुपालना में 26 अप्रैल को मनरेगा श्रमिकों को भी सवैतनिक अवकाश देय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, राजस्थान राज्य के ही अन्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत है तथा ऐसे कार्मिक जो अन्य राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है। ऐसे कार्मिक को मतदान के लिए आवेदन करने पर मतदान तिथि को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए विभिन्न विभागों, उपक्रमों, बोर्ड एवं निगमों आदि के विभागाध्यक्ष भी प्राधिकृत होंगे। 

उन्होंने बताया कि वित्त (मार्गोपाय) विभाग की 19 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना की अनुपालना में मतदान दिवस पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र स्थित कार्यालयों में पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश रहेगा। वहीं, श्रम विभाग द्वारा 19 मार्च 2023 को जारी आदेश के तहत जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा। साथ ही ऐसे कामगार जो जिले की लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत है, परन्तु निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत है उन्हें अपने 
मतदान क्षेत्र में मतदान के लिए मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि मतदान दिवस पर कामगारों को सवैतनिक अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

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