डूंगरपुर-22 नवंबर 2023 की प्रमुख खबरे


डूंगरपुर-22 नवंबर 2023 की प्रमुख खबरे

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News-कल शाम 6 बजे से साइलेंस पीरियड शुरू
मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व पहले रैली और जनसभाएं नहीं होगी

विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत 25 नवम्बर को मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व 23 नवम्बर को सायं 6 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार साइलेंस पीरियड के दौरान कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी प्रकार की रैली, जनसभाएं व प्रचार नहीं कर सकेंगे।

जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि 25 नवम्बर 2023 को विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर, आसपुर, सागवाड़ा और चौरासी में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान दलों को 24 नवम्बर को श्री भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर में तृतीय प्रशिक्षण के पश्चात रवानगी दी जाएगी। सभी मतदान दल अपने निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार मतदान केन्द्र पर पहुंचकर मतदान करवाना सुनिश्चित करेंगे।

News-24 व 25 नवम्बर को समाचार पत्रों में छपने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी

डूंगरपुर, 22 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत 25 नवम्बर को मतदान दिवस होने के कारण 24 व 25 नवम्बर को समाचार पत्रों में राजनीतिक विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनीतिक प्रत्याशी या अन्य संस्थान, व्यक्ति, मतदान एवं मतदान दिवस और मतदान दिवस के एक दिन प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के बिना प्रकाशित नहीं करवा सकेंगे।

News-मतदान दिवस 25 नवम्बर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश
निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को भी मिलेगा सवैतनिक अवकाश

डूंगरपुर जिले में मतदान दिवस 25 नवंबर, 2023 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

उन्होंने कहा कि जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र स्थित कार्यालयों में पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश रहेगा। वहीं, श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा। ऐसे कामगार जो जिले की विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, परन्तु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत हैं उन्हें अपने मतदान क्षेत्र में मतदान हेतु मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।

News-मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से सूखा दिवस घोषित 

राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से अर्थात 23 नवम्बर 2023 को शाम 6 बजे से मतदान दिवस 25 नवम्बर 2023 को मतदान समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के प्रावधानों के तहत सूखा दिवस घोषित किया गया है। पुनर्मतदान की स्थिति में भी पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में भी सूखा दिवस रहेगा।

मतगणना दिवस 3 दिसम्बर 2023 को भी जिले में सूखा दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले के किसी होटल, भोजनालय, दुकान अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्डवित या मादक पदार्थ या ऐसी प्रकृति का कोई अन्य पदार्थ विक्रय और वितरित नहीं किया जाएगा।

News-मतदान दिवस पर मनरेगा श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश

डूंगरपुर 22 नवम्बर। महात्मा गांधी नरेगा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार ने पत्र जारी कर प्रदेश में 25 नवम्बर को विधानसभा चुनाव होने से मनरेगा श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देय होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी गितेश श्री मालवीय ने बताया कि विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करवाने के लिए समस्त विकास अधिकारियों को पाबंद कर दिया गया है।

News-मतदान दलों का अंतिम रेण्डमाइजेशन आज

डूंगरपुर, 22 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में मतदान दलों का तृतीय (अंतिम) रेण्डमाइजेशन 23 नवम्बर को प्रातः 10 बजे एनआईसी डंूगरपुर में होगा। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेन्द्र नागर ने दी।

News-मतदान 25 नवम्बर को, 23 नवम्बर शाम 6 बजे से डूंगरपुर जिले में निषेधाज्ञा घोषित 

डूंगरपुर जिले में विधानसभा आम चुनाव-2023 का मतदान 25 नवम्बर को होने जा रहे है। मतदान की तिथि से पहले 48 घंटे स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की पूर्व अवधि में प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। इस अवधि में सार्वजनिक सभाओं, रैली, जुलूस आदि के माध्यम से राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि उक्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया डूंगरपुर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान माल की सुरक्षा किए जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा घोषित की गई है। जारी आदेश के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन मतदान के समापन के 48 घंटे पूर्व 23 नवम्बर (गुरुवार) सायं 6 बजे से 25 नवम्बर (शनिवार) सायं 6 बजे तक (मतदान समाप्ति तक) की अवधि के दौरान गैर कानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र के भीतर 23 नवम्बर (गुरूवार) सायं 6 बजे से 26 नवम्बर (रविवार) सायं 6 बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। इस दौरान पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं है। पैदल घर-घर जाकर प्रचार अभियान प्रतिबंधित नहीं होगा।

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