News-पेड न्यूज पर रहेगी नजर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों का करवाना होगा अधिप्रमाणन
विधानसभा आम चुनाव के दौरान प्रशासन की जिले में पेड न्यूज और विज्ञापनों पर नजर रहेगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज, फेक न्यूज तथा राजनीतिक विज्ञापन अधिप्रमाणन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, केबल के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज अथवा एमसीसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट किए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
पेड न्यूज का खर्च जुड़ेगा प्रत्याशी के खाते में
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एवं एमसीएमसी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि पेड न्यूज पर निगरानी के लिए सूचना केंद्र में प्रकोष्ठ संचालित किया जा रहा है। संदेहास्पद ‘पेड न्यूज‘ की जानकारी मिलने पर, शिकायत के आधार पर एवं स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया जाएगा। प्रकरण दृष्टिगत होने पर जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 96 घंटों के अंदर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा।
नोटिस प्राप्ति के समय के 48 घंटों के अन्दर अभ्यर्थी को उस नोटिस का जवाब देना होगा। रिटर्निंग अधिकारी प्राप्त जवाब को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी ) के पास भेजेगा, जिस पर जिला स्तरीय एमसीएमसी जवाब प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर अपना निर्णय देगी। रिटर्निंग अधिकारी उस निर्णय से अभ्यर्थी को सूचित करेंगे और कन्फर्म पेड न्यूज का खर्च अभ्यर्थी के खर्चे में जोड़ा जाएगा।
48 घंटों में कर सकते हैं अपील
निर्णय के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय की प्रति प्राप्ति के 48 घण्टों के अंदर राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति (एमसएमसी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी ने यदि अपने जवाब में पेड न्यूज होना मान लिया है तो पेड न्यूज की लागत डीआईपीआर, डीएवीपी के आधार पर ज्ञात कर अभ्यर्थी के खाते में जोड़ दी जाएगी।
बिना अधिप्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन नहीं
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिना अधिप्रमाणन विज्ञापन नहीं प्रसारित किए जा सकेंगे। ई-पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों, बल्क एसएमएस, मोबाइल वैन पर प्रसारित होने वाली सामग्री का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। मतदान दिवस तथा मतदान दिवस के पूर्व दिवस को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन जरूरी होगा।
लोकसभा क्षेत्र के आरओ के यहां तीन दिन पहले आवेदन करना होगा
जिला स्तरीय एमसीएमसी के सदस्य सचिव विपुल शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए संबंधित लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को आवेदन करना होगा, जिसमें वह विधानसभा स्थित है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दल व प्रत्याशी को विज्ञापन प्रसारण की प्रस्तावित तिथि से तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। वहीं, अन्य गैर पंजीकृत दलों को विज्ञापन सात दिवस पहले आवेदन करना होगा। पेड न्यूज मॉनीटरिंग एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन के लिए प्रकोष्ठ का संचालन विधिवत रूप से सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय में कर दिया गया है। आम नागरिक पेड न्यूज की शिकायत मीडिया सेल के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 02964294033 पर कर सकता है। अभी तक किसी प्रकार की पेड न्यूज की सूचना, शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
News-राजनीतिक झंडे नहीं हटाने का समाचार असत्य और भ्रामक
एक दैनिक समाचार पत्र में ’आचार संहिता लगी, नहीं हटे झण्डे‘ शीर्षक से रविवार को समाचार प्रकाशित होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने तहसीलदार साबला से रिपोर्ट मांगी।
तहसीलदार साबला ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विधानसभा आसपुर स्थित बेणेश्वर रोड नवाटापरा में खम्भों पर लगे मुडे हुए राजनीतिक झंडों को आदर्श आचार संहिता की पालना में पूर्व में ही हटवा लिए गए थे। तहसीलदार साबला ने इस समाचार का खण्डन किया है।
वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना करवाई जा रही है। इस बारे में सभी राजनीतिक दलों, विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। यदि फिर भी कहीं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिक सी-विजिल एप के माध्यम से भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवा सकता है। सी-विजिल एप पर दर्ज शिकायत का 100 मिनट में निस्तारण होगा।
News-जिला स्तर पर कंट्रोल रूम संचालित
विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर चुनाव से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा चुनाव कार्य के संचालन को लेकर कलक्ट्रेट परिसर में जिला चुनाव नियंत्रण एवं हेल्पलाइन कक्ष स्थापित किया गया है। निर्वाचन प्रकोष्ठ प्रभारी धर्मेश पण्ड्या ने बताया कि चुनाव नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 02964-232262 एवं जिला संपर्क केन्द्र के दूरभाष नम्बर 02964-230003, टोल फ्री नम्बर 1950 तथा मेल आईडी डीईओडूंगरपुरएटजीमेलडॉटकॉम संचालित है। जिला चुनाव नियंत्रण के प्रभारी अधिकारी जिला युवा अधिकारी प्रदीप कुमार को बनाया गया है। शिकायत निवारण नियंत्रण कक्ष के प्रभारी सहायक निदेशक मोतीलाल मीणा को बनाया गया है। सी-विजिल कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 02964-233541 तथा प्रभारी अधिकारी संयुक्त निदेशक, डीओआईटी डूंगरपुर सुनील डामोर को बनाया गया है। वहीं, मीडिया सेल के दूरभाष नंबर 02964-294033 हैं। इस नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके प्रभारी अधिकारी पीआरओ विपुल शर्मा है।
News-निजी एवं सरकारी वाहनों को अधिग्रहित की कार्यवाही आरम्भ
विधानसभा आम चुनाव-2023 के सफल क्रियान्वयन एवं चुनाव कार्यों के संचालन के लिए निजी वाहनों एवं गैर सरकारी वाहनों को अधिग्रहित किए जाने की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि चुनाव कार्यों के लिए अधिग्रहित वाहनों को ध्यान में रखते हुए जिन वाहनों को टैक्स भुगतान जिला डंूगरपुर में किया जाता है, उन वाहनों तथा जिले के आरजे-12 सीरीज के वाहनों को जिले के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त रखा जाए। चुनाव व्यवस्था को सुचारू रूप से संपादन के लिए सहयोग करने की अपील की हैं।
News-विधानसभा आम चुनाव-2023 के संबंध में समीक्षा बैठक कल
विधानसभा आम चुनाव-2023 की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक 17 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे ईडीपी हॉल जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित की जाएगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेन्द्र नागर ने संबंधित अधिकारियों को बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों की पालना रिपोर्ट तथा बिन्दूवार एजेण्डा के अनुसार सम्पूर्ण सूचनाओं के साथ नियत तिथि एवं समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
News-होम वोटिंग कार्य के लिए नोडल व सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त
विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत होम वोटिंग कार्य के सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए हितेश जोशी महप्रबंधक उद्योग विभाग, डंूगरपुर को नोडल ऑफिसर एवं रजनीश चौबीसा लेखाधिकारी प्रथम, पंचायत समिति दोवड़ा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेन्द्र नागर ने बताया कि उपरोक्त नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी विधानसभा आम चुनाव-2023 के निर्वाचन विभाग, जयपुर के निर्देशों के अनुरूप होम वोटिंग का कार्य रिटर्निंग अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal