अब PF क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, मिलेगा आंशिक भुगतान

कर्मचारियों को राहत: पीएफ क्लेम में फंसे पैसे अब मिलेंगे किस्तों में

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EPFO

नई दिल्ली 23 सितंबर 2025। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालयों को निर्देश दिया है की अब PF के लास्ट सैटेलमेंट के दौरान अगर किसी वजह से पूरी रकम जारी करना संभव नहीं है तो क्लेम को खारिज करने के बजाय उपलब्ध रकम का पार्ट पेमेंट किया जाएगा।

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) ने हाल में सभी क्षेत्रीय और आंचलिक को भेजे निर्देश में कहा है कि कई बार अंतिम PF दावे खारिज कर दिए जाते हैं, जिनमें कारण बताया जाता है कि पुराने PF खातों का ट्रांसफर न होना वगैरह वगैरह। इससे कर्मचारियों को बेवजह वित्तीय समस्या होती है।

EPFOने साफ किया है कि अकाउंटिंग प्रोसीजर मैनुअल (MAP) के प्रावधानों के तहत ऐसी स्थिति में क्लेम को रिजेक्ट करने के बजाय पार्ट पेमेंट किया जा सकता है। यानी जो रकम सदस्य के खाते में उपलब्ध है, उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

मैनुअल के अनुसार, 5 स्थितियों में आंशिक पेमेंट किया जा सकता है-

  • जब नियोक्ता (Employer) की ओर से योगदान जमा न हुआ हो।
  • फॉर्म 3A न मिला हो।
  • पुराने अंशदान की पूरी रकम न मिल पाई हो।
  • पिछले संस्थान से PF ट्रांसफर की रकम न आई हो।
  • जब योग्य सबस्क्राइबर ने पूरी रकम पर दावा न किया हो।

EPFO ने कहा है कि सभी आंशिक पेमेंट के मामलों को ‘पार्ट पेमेंट रजिस्टर’ में दर्ज किया जाए। इसकी हर महीने समीक्षा होगी और जैसे ही बाकी रकम उपलब्ध होगी, बिना किसी नए क्लेम के सीधे पेमेंट कर दिया जाएगा।

यह फैसला उस समय आया है जब EPFO ने हाल ही में कई सुधार लागू किए हैं। अब सदस्यों को सिंगल लॉगिन पोर्टल पर सभी सेवाओं और PF खाते की जानकारी मिल रही है। साथ ही, क्लेम निपटान प्रक्रिया को तेज करने के लिए एप्रूवल की लेयर को घटाकर कम किया गया है।