अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य विभाग श्रीमति शुभ्रा सिंह ने बताया की एम्बुलेंस सेवाओं का लाभ लेने के लिए पूर्व की तरह 108/104 नंबर पर कॉल करके इनका लाभ लिया जा सकता है।
108 एवम् 104 एंबुलेंस सेवा एवं 104 परामर्श सेवाओं को सरकार द्वारा लागू RESMA एक्ट के तहत अतिआवश्यक सेवा घोषित किया हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है की आवश्यकता पड़ने पर 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवाओं को 108 एंबुलेंस सेवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए कॉल सेंटर को निर्देशित कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त 108 सेवा प्रदाता जीवीके को पाबंद किया गया है की वह आरएफ़पी के प्रावधानों के अनुरूप सेवाओं का संचालन सुचारू रखवाना सुनिश्चित करवाये अन्यथा उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
अतिआवश्यक सेवाओं का लाभ हर हाल में निर्बाध रूप से लोगों को मिलता रहे, सरकार ने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। सभी सीएमएचओ को निर्देश दिये गये है की सभी नर्सिंग एवम् ड्राइवर स्टाफ़ की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाकर जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा एम्बुलेंस सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित रखे। 108 एवम् 104 के सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त वाहन चालकों एवम् नर्सिंग स्टाफ के साथ वार्ता प्रक्रियाधीन है।
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