उदयपुर 28 अक्टूबर 2024। शहर के फतहपुरा चौराहा को चौड़ा करने के मामले में अवाप्ति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में व्यापारियों की ओर से चल रही रिट याचिका के स्टे को खारिज कर करने के बाद अब उदयपुर विकास प्राधिकरण दिवाली के बाद फतहपुरा चौराहे को चौड़ा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
यूडीए फतहपुरा से नाथद्वारा की तरफ यानी आरके सर्कल की तरफ जाने वाले रोड को चौड़ा करेगा। जिससे माउंट आबू और नाथद्वारा से शहर में आने जाने वाले आमजन और पर्यटकों को राहत मिलेगी। दरअसल माउंट आबू और नाथद्वारा से शहर में आने जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते है। जहाँ एक तरफ साइफन मार्ग से फतहपुरा तक अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाती है। इस चौराहे की चौड़ाई बढ़ने से जाम की समस्या से निजात मिल सकती है।
आपको बता दे कि हाईकोर्ट में अशोक कुमार सहित 16 जनों ने रिट याचिका दायर कर यूडीएच, यूडीए और और यूडीए के भूमि अवाप्ति अधिकारी को पार्टी बनाया गया था। मामले में आठ अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने इस रिट याचिका के स्टे को खारिज कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे राशि के संबंध में उचित कार्रवाई भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 30 की शर्तें आदेश के एक माह की अवधि के भीतर की जाएगी और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेगा।
फतहपुरा चौराहा के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण नियम के तहत अधिसूचना जारी की थी। इसमें भूमि अवाप्ति को लेकर यूडीए की और से नोटिस किए थे और इसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया था।
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