केंद्र सरकार अब कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से नौकरी करने के 10 साल बाद PF खाते से बिना शर्त तय सीमा से अधिक पैसा निकालने और रिटायरमेंट से पहले भी PF से पूरा पैसा निकालने की सुविधा देने पर विचार कर रही है।
इसके लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ (EPFO) के साथ मिलाकर PF खाते से निकासी से जुड़े नियमो में बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार की मंशा है की कर्मचारी अपनी ज़रूरत के समय पर पहले तयशुदा सीमा की राशि से अधिक धनराशि PF खाते से निकाल पाए। सरकार विचार कर रही है कि कर्मचारी को 10 वर्ष की नियमित सेवा के बाद PF खाते से 60 से 70% तक या पूरी धनराशि निकासी की अनुमति दी जाए साथ ही हर 10 वर्ष के अंतराल पर पूरी सेवा के दौरान दो या तीन बार से ज़्यादा धनराशि की निकासी की अनुमति दिए जाने की संभावना है।
नए नियमो से ईपीएफओ (EPFO) से जुड़े 7.5 करोड़ कर्मचारियों का फायदा होगा जो कि ज़रूरत के मुताबिक धनराशि निकाल पाए। नए नियम विशेषकर उन लोगो के लिए लाभकर है जो 58 वर्ष की उम्र से पहले रिटायर्ड होना चाहते है।
आपको बता दे की फिलहाल पूरा PF का पैसा तभी निकाल सकते है जब 58 साल की उम्र में रिटायर्ड हो या नौकरी छोड़ने के बाद दो माह तक बेरोज़गार हो। अभी PF खाते से मेडिकल, घर खरीदने, बच्चो की पढ़ाई और शादी जैसे कार्यो के लिए निश्चित सीमा में निकासी की ही अनुमति है।
उल्लेखनीय नए नियमो से जहाँ फायदा है वहां कुछ नुक्सान भी है। जैसे यदि कर्मचारी बीच बीच में PF से बड़ी रकम की निकासी करेंगे तो रिटायर्ड होने के बाद उनके PF खाते में रकम कम बचेंगी। चूँकि PF लंबे समय के लिए बचत करने और उन पर ब्याज कमाने का एक अच्छा जरिया है। बीच में पैसा निकालने से चक्रवृद्धि ब्याज (कंपाउंड इंट्रेस्ट) का फायदा कम मिलेगा।
Source: Media Reports
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