उदयपुर - गत दिनों FIELD CLUB SOCIETY UDAIPUR के इंद्राज दुरुस्तगी मामले को लेकर न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा पोलो ग्राऊंड की जमीन को लेकर फिल्ड क्लब के पक्ष में दिए गए फैसले के मामले ने काफी तूल पकड़ा था, जिस पर Urban Development Authority (UDA) Udaipur द्वारा भी आपत्ति जताई गई थी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के ज़िला संयोजक महेंद्र कुमार नागदा द्वारा भी न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा किए गए निर्णेय की खिलाफत करते हुए ज्ञापन सौंपा गया था और पुरे मामले की जाँच करने की मांग की गई थी। इसी को लेकट ज़िला कलेक्टर उदयपुर द्वारा इस मामले की जाँच के आदेश जारी किए गए थे और जाँच अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ को सौंपी थी। .
इसी मामले पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय उदयपुर ने शनिवार 3 अगस्त 2024 को बड़ा फैसला लेते हुए 24 जुलाई 2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा दिए गए निर्णेय पर फिलहाल स्टे (STAY) दे दिया है।
न्यायलय द्वारा 3 अगस्त 2024 को जारी किए गए आदेश के अनुसार न्यायलय ने आदेशित किया की उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस के दौरान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों का अध्ययन व मनन किया गया। जहां तक अधिवक्ता पक्षकरान के अभिवचनों के अनुसार उनके हितों के निर्धारण का बिन्दु है वह हक व अधिकारों के संबंध में है जिसका निर्धारण अपील के अंतिम निस्तारण के समय किया जा सकेगा। इस स्टेज पर प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों अनुसार किसी भी पक्षकार का प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रमाणित नही माना जा सकताहै।
आदेश में साफ़ किया गया की यदि हस्तगत अपील में स्थगन आदेश जारी नहीं किया जाता है तो रेस्पोडेंट की तुलना में अपीलार्थी को अपूर्णीय क्षति अधिक हो रही है व सुविधा का संतुलन भी प्रथम दृष्टया उनके पक्ष में होना प्रकट होता है। उपरोक्त परिस्थितियों से प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़गावं के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2024 के क्रियान्वयन को ताफैसला रोका जाना उचित है। परिणामतः पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े, इस हेतु न्यायहित में हस्तगत अपील के निस्तारण तक / ताफैसला अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.07.2024 के क्रियान्वयन एवं पालना स्थगित रखे का आदेश दिया जाता है।
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