Banswara:अनियमितताएं पाए जाने पर प्रतिष्ठानों पर लगाया जुर्माना
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News-अनियमितताएं पाए जाने पर प्रतिष्ठानों पर लगाया जुर्माना
बांसवाड़ा 9 अगस्त 2025 । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा रक्षाबंधन त्यौहार के मध्यनजर 6 से 8 अगस्त 2025 तक कन्ज्युमर केयर अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप तौल एवं पैकेजिंग नियमों के निर्धारित मापदण्डों के तहत बिक्री नहीं करने जैसे कदाचारों की रोकथाम के तहत जिला रसद अधिकारी ओमप्रकाश जोतड़ द्वारा प्रवर्तन अधिकारी लालशंकर डामोर, प्रदवर्तन निरीक्षक गौरव कुमार एवं विधिक माप विज्ञान अधिकारी श्रीमती निशा मीणा की टीम का गठन किया जाकर दुकानों पर शुक्रवार को 10 प्रतिष्ठानों की जांच में अनियमिताएं पाए जाने पर कुल 24 हजार रूपए की शास्ति आरोपित की गई वहीं कन्ज्ुमर केयर अभियान के तहत 6 से 8 अगस्त तक कुल 18 प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही कर 33 हजार 500 रूपए का जुर्माना लगाया गया।
जिला रसद अधिकारी ओमप्रकाश जोतड़ ने की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि मां चामंुडा दूध डेयरी-बांसवाड़ा, मिष्ठान भण्डार पर कांटा सत्यापित नहीं, एमलएम एक्ट सेक्शन 33 के तहत कार्यवाही कर 2 हजार रूपए, गणेश दूध डेयरी हाउसिंग बोर्ड चौराहा-बांसवाड़ा में कांटा असत्यापित एवं प्रमाण पत्र अप्रदर्शित, एलएम एक्अ सेक्शन 33 एवं आरईआर 22 के तहत कार्यवाही कर 2500, पार्श्वनाथ नमकीन मिष्ठान भण्डार छींच में कांटा असत्यापित एवं प्रमाण पत्र अप्रदर्शित, एलएम एक्ट 33 आरईआर 22 के तहत कार्यवाही कर 2500, गुरू कृपा मिष्ठान भण्डार-बागीदौरा सही पाया गया, राजेश दूध् भण्डार-बागीदौरा में कांटा असत्यापित, एलएम एक्ट सेक्शन 33 आरईआर 22 के तहत कार्यवाही कर 2500, जोधपुर मिष्ठान भण्डार-बागीदौरा में प्रमाण पत्र अप्रदेर्शित, एलएम 33 सेक्शन 33 आरईआर 22 के तहत कार्यवाही कर 2500, मंगलम मिष्ठान भण्डार-बागीदौरा में कांटा असत्यापित, प्रमाण पत्र अप्रर्शिज, एलएम एक्ट सेक्शन 33 आरईआर 22 के तहत कार्यवाही कर 2500, राज मिष्ठान भण्डार-कलिंजरा में कांटा असत्यापित, प्रमाण पत्र अप्रदर्शित, एलएम एक्ट सेक्शन 33 आरईआर 22 (6) के तहत कार्यवाही कर 3500, जोधपुर मिष्ठान भण्डार-कलिंजरा में कांटा असत्यापित, प्रमाण पत्र अप्रदर्शित, एलएम एक्ट सेक्शन 33 आरईआर 22 (6) के तहत कार्यवाही कर 3500 तथा फखरी डेट्स एण्ड नट्स-बांसवाड़ा में बिना डिक्लेरेशन आरईआर रूल्ल्स 6 के तहत कार्यवाही कर 2500 रूपए का जुर्माना लगाया गया।
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