जमीन विवाद में युवक की हत्या करने वाले पांच आरोपियों को पांच साल की सजा
मृतक की पत्नी के सामने पीट-पीटकर की थी हत्या
उदयपुर, 23 जुलाई 2025। जिला एवं सत्र न्यायालय, उदयपुर ने थाना कोटड़ा क्षेत्र में हुए एक जघन्य हत्या मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2022 में जमीन विवाद को लेकर एक युवक की निर्मम हत्या से जुड़ा है, जिसे उसके घर के सामने ही लाठियों व पत्थरों से पीट-पीटकर मार डाला गया था।
घटना का विवरण:
प्रकरण के अनुसार, 23 मई 2022 को फरियादी कमलेश पुत्र नाणिया खेर निवासी मोरछ्छा, थाना कोटड़ा ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई नरेश (35 वर्ष) अपने निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास की तराई कर रहा था। तभी गांव के रहने वाले ही पोपट, विहा, रमण, सुरेश, राजू, राकेश, हितेश और धर्मा हाथों में लाठियां, पत्थर लेकर वहां पहुंचे और गाली-गलौच करते हुए जमीन पर विवाद करने लगे।
जब नरेश ने कहा कि यह भूमि उनके खाते की है और बुवाई वे ही करेंगे, तो सभी आरोपी उग्र हो गए और नरेश पर हमला कर दिया। विहा ने स्टील की पैंट (पट्टी) से सीने पर 8-10 बार मारा, पोपट और रमण ने लाठियों से हमला किया, जबकि राजू सहित अन्य ने पत्थरों से चोटें पहुंचाई। मृतक की पत्नी सकू, भाई धना और फरियादी की पत्नी लीला ने बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर नहीं माने। हमले में नरेश की मौके पर ही मौत हो गई, बाद में उसे खेड़ब्रह्मा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस कार्रवाई:
घटना के आधार पर थाना कोटड़ा में एफआईआर संख्या 81/2022 धारा 143, 302 आईपीसी में दर्ज की गई। अनुसंधान में चार आरोपियों – धर्मा, राकेश, सुरेश और हितेश – की संलिप्तता नहीं पाई गई। शेष पांच आरोपियों – विहा उर्फ विष्णु, रमणलाल, संजय, पोपट और राजू उर्फ राजकुमार – के विरुद्ध धारा 143, 147, 149, 302 आईपीसी में आरोप पत्र पेश किया गया।
अदालत का फैसला:
सेशन न्यायालय में चले विचारण के बाद न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने 13 गवाहों के न्यायलय में दिए गए बयानों और 20 से अधिक दस्तावेजों (एक्सहिबिट्स) को मद्देनजर रखते हुए 22 जुलाई 2025 को अपना फैसला सुनाया।
सभी पांचों अभियुक्तों को धारा 143 के तहत तीन माह, धारा 147 के तहत एक वर्ष, तथा धारा 304/149 के तहत पांच वर्ष का साधारण कारावास और ₹5,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई।सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा:
मृतक नरेश की पत्नी को राज्य सरकार की पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत ₹5 लाख की आर्थिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा प्रदान की जाएगी।
इस मामले में एडवोकेट रामकृपा शर्मा लोक अभियोजक ,एडवोकेट रमनदीप सिंह परिवादी की पैरवी के लिए तो वहीं एडवोकेट प्रकाश टांक व् पल्लवी पालीवाल द्वारा अभियुक्तों की पैरवी की गई।
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal
