शादी में अब लाइसेंसधारी कैटरर्स ही बनाएगें खाना , बिना FSSAI अनुमति पर कार्रवाई
उदयपुर में विवाह और सार्वजनिक आयोजनों के लिए नए खाद्य सुरक्षा नियम लागू, बिना लाइसेंस कैटरिंग पर होगी कार्रवाई।
Udaipur Times News,WeddingRules, SafeFood, उदयपुर 14 जुलाई 2026 - जिले में शादी - ब्याह, धार्मिक आयोजन और अन्य सार्वजनिक समारोह में भोजन बनाने और परोसने के लिए नियम सख्त कर दिया गये है। अब एफएसएसएआई से पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त हलवाई और कैटरर्स ही सार्वजनिक आयोजनों में भोजन बना सकेंगे।
नई व्यवस्था के अंतर्गत अब आयोजकों को कार्यक्रम से पहले ही कैटरर्स की लाइसेंस सहित पूरी जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग को देनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। FoodSafety
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक आदित्य ने बताया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान की ओर से जारी एसओपी के अनुसार आयोजन और कैटरर्स को कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान, आयोजक का नाम, मोबाइल नंबर, कैटरर्स का नाम, एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या, संभावित मेहमानों की संख्या और भोजन तैयार करने एवं परोसने के स्थान की जानकारी पहले से ही देनी होगी। HealthDepartment
विभाग जिले के सभी हलवाई, कैटरर्स और खाद्य व्यवस्था संचालकों का सत्यापन भी करेगा। नई व्यवस्था में मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, होटल, धर्मशाला, सामुदायिक भवन और फार्म हाउस संचालकों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। Udaipur News
उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिसर में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त खाद्य व्यवसायी ही भोजन तैयार करें। बड़े आयोजनों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच कर भोजन की गुणवत्ता , स्वच्छता, पेयजल, भंडारण और अपशिष्ट प्रबंधन की जांच करेंगे और आवश्यकता होने पर भोजन के नमूने भी लेंगे। सीएमएचओ डॉ अशोक आदित्य ने बताया कि अगर कोई खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहा है तो खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायत कंट्रोल रूम,स्वास्थ्य भवन, उदयपुर,(6367304312) पर दर्ज करा सकते हैं।
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