सितंबर में निपटा लें ये 4 जरूरी काम: पैन-आधार लिंक और 2000 का नोट बदलने का आखिरी मौका


सितंबर में निपटा लें ये 4 जरूरी काम: पैन-आधार लिंक और 2000 का नोट बदलने का आखिरी मौका

30 सितंबर तक आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन अमान्य हो जाएगा

 
pan- aadhar link

सितंबर का महीना आज से शुरू हो गया है। इस महीने डी-मैट अकाउंट का नॉमिनेशन भरने और 2000 हजार रुपए के नोट बदलने जैसे जरूरी कामों की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। आधार कार्ड फ्री में अपडेट करने के लिए अब सिर्फ 14 दिन का टाइम बचा है। वहीं, इस महीने कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ईद ए मिलाद जैसे कई पर्व-त्यौहार भी आने वाले हैं, जिससे महीने में छुट्टियों की भरमार है।

हम आपको ऐसे 4 कामों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी डेडलाइन इस महीने खत्म हो जाएगी...

1. फ्री में आधार अपडेट करने का आखिरी मौका

अगर आप फ्री में आधार अपडेट कराना चाहते हैं, तो आपके पास इसका आखिरी मौका है। UIDAI ने फ्री में आधार अपडेट करने की सुविधा दी हुई है। इसकी डेडलाइन 14 सितंबर को खत्म हो रही है। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए चार्ज देना होगा। पहले यह सुविधा 14 जून तक थी। इसके बाद इसे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

UIDAI ने ये पहल खास तौर पर उन लोगों के लिए शुरू की थी, जिन्हें 10 साल पहले आधार कार्ड मिला था और अभी तक एक बार भी अपडेट नहीं कराया है। आधार अपडेट कराने के लिए यूजर्स UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट (myAadhaar पोर्टल https://myaadhaar.uidai.gov.in) पर जाकर खुद ही अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। डिटेल्स अपडेट करने के बाद आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी मिलेगा। इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार में डिटेल्स कब तक अपडेट हो जाएंगी। आप खुद से अपडेट नहीं कर सकते हैं तो पास के आधार केंद्र जाकर भी ये काम करवा सकते हैं, लेकिन यहां हर डिटेल्स अपडेट करने के लिए 50 रुपए फीस देनी होगी।

2. दो हजार के नोट बदलने का आखिरी मौका

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई को 2000 के नोट बंद करने की घोषणा की थी। RBI ने देशवासियों को 2 हजार के नोट बदलने के लिए 4 महीने का वक्त दिया है। ये डेडलाइन 30 सितंबर को खत्म हो रही है।

नोट बदलने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं - RBI गाइडलाइन के अनुसार, बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट (अकाउंट में जमा) कर सकते हैं।

30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा ? लेन-देन के लिए ₹2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि, RBI ने 30 सितंबर 2023 तक या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है। एक बार में 20 हजार रुपए तक के नोट बदले जा सकते हैं। ध्यान रहे कि सितंबर में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसलिए नोट बदलने के लिए बैंक जाने से पहले नीचे दी गई डिटेल्स जरूर पढ़ लें...

3. डीमैट अकाउंट का नॉमिनेशन भरने की डेडलाइन

डीमैट अकाउंट के माध्यम से शेयरों में निवेश करने वाले लोगों को भी 30 सितंबर तक नॉमिनेशन भरने और नॉमिनेशन वापस लेने की प्रोसेस पूरी करनी होगी। निर्धारित समय सीमा में नॉमिनेशन नहीं किए जाने पर इन्वेस्टर्स के ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं।

डीमैट अकाउंट में नॉमिनी कैसे ऐड करें?

  •  सबसे पहले आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉग इन कर लें।

  •  इसके बाद प्रोफाइल सेगमेंट के तहत 'माई नॉमिनी' ऑप्शन में जाएं।

  •  अब 'ऐड नॉमिनी' या 'ऑप्ट-आउट' आप्शन को चुनें।

  •  इसके बाद नॉमिनी डिटेल्स भरें और नॉमिनी का ID प्रूफ अपलोड करें।

  •  डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नॉमिनी शेयर % डालें। ध्यान दें आप एक से अधिक - लोगों को भी नॉमिनी बना सकते हैं और उनके शेयर % को डाल सकते हैं।

  •  लास्ट में आपको आधार नंबर डालकर OTP के जरिए ई-साइन करना है। जिसके बाद - आपके अकाउंट में नॉमिनी ऐड हो जाएगा।

4. आधार-पैन 30 सितंबर से पहले लिंक करें

अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो 30 सितंबर 2023 तक ऐसा कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन इन-एक्टिव हो जाएगा। जिसके बाद पैन से जुड़े कई काम रुक जाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1 हजार रुपए लेट फीस वसूल रहा है। 

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