यात्री को बस में सुविधा नहीं देने पर मुआवजा देने के आदेश


यात्री को बस में सुविधा नहीं देने पर मुआवजा देने के आदेश


जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जारी किए आदेश 

 
Supreme Court

उदयपुर, 24 जनवरी- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ,उदयपुर में राज ट्रैवल्स द्वारा बस यात्री को टिकट में तय राशि का 5 प्रतिशत डिस्काउंट नहीं देने और सुविधा नहीं देने से हुई परेशानी पर बस यात्री रामचंद्र खतुरिया को बस टिकट डिस्काउंट की राशि 270 रुपये, मानसिक संताप के 9000 रुपये एवं परिवाद व्यय के 5000 रुपये अदा करने के लिए राज ट्रैवल्स को आदेश पारित किया ।

Copy of the Order

रामचंद्र खतुरिया के अधिवक्ता राजेश सिंघवी ने बताया कि रामचंद्र ने राज ट्रेवल से जयपुर से उदयपुर आने के लिए 7 सितंबर 2022 को 8 स्लीपर एवं एक सोफा 600 रुपये प्रति यात्री टिकट में 5% डिस्काउंट लौटने का बताने पर 5400 रुपये राज ट्रैवल्स को अदा कर जयपुर से अपनी यात्रा शुरू की लेकिन डिस्काउंट के 270 रुपये उन्हें वापस नहीं लौटाए और एक पाटिया को बस के आखिर में स्लीपर के दरवाजे के बाहर रख उसे सोफा बात उस पर यात्रा करने को मजबूर किया साथ ही गैलरी में एयर कंडीशन नहीं होने एवं पाटीये के लंबाई मात्र 5.8 फिट होने के कारण यात्री रामचंद्र खतुरिया को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा ,जिसे सेवा दोष एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहार मान आयोग ने यह आदेश पारित किया । 

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