घर का किराया होगा जीएसटी मुक्त

एथिल अल्कोहल पर नहीं लगेगा जीएसटी

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GST

नए वर्ष में अब घर के किराये पर जीएसटी नहीं देना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है की किसी मकान मालिक को आवासीय इस्तेमाल के लिए घर किराये पर देने पर 1 जनवरी 2023 से जीएसटी नहीं देना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क ने यह फैसला 17 दिसंबर 2022 को आयोजित जीएसटी काउन्सिल की बैठक में दिए सुझाव के पश्चात् किया है। 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क ने स्पष्ट किया है की इसके लिए आवश्यक होगा की आवासीय भवन का इस्तेमाल सिर्फ खुद के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर किसी सम्पति का इस्तेमाल मालिकाना हक़ के लिए किया जा रहा है तो उसके मालिक पर रिवर्स मेकेनिज़्म के तहत 18% जीएसटी देय होगा। उल्लेखनीय है पहले किराये पर 18% जीएसटी लगता था। 

इसके अतिरिक्त एथिल अल्कोहल पर भी अब जीएसटी नहीं देना होगा हालाँकि पेट्रोल के साथ मिक्स करने के लिए रिफाइनरी को दिए जाने वाले एथिल अल्कोहल पर 1 जनवरी 2023 से 18% की बजाय 5% जीएसटी लगेगा। वहीँ जहाँ पहले दालों की भूसी पर 5% जीएसटी लगती थी अब 1 जनवरी 2023 से उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी प्रकार फलों के रस से बनने वाले पेय पदार्थो पर अब 1 जनवरी 2023 से 12% जीएसटी लगाया जाएगा।  
 

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