नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कैद

बोर्ड परीक्षा देने गई छात्रा का अपहरण कर ले गया था बिहार

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उदयपुर। जिले के एक थाना क्षेत्र में बोर्ड परीक्षा देने गई नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसे बिहार ले जाने और उससे एक से अधिक बार दुष्कर्म करने के दोषी को पोक्सो एक्ट क्रम संख्या दो न्यायालय ने 20 साल कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

पीड़िता के पिता ने थाने में 27 मार्च 2019 को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री दसवीं की परीक्षा देने स्कूल गई थी, जहां से शाम तक वापस नहीं लौटी। बाद में जानकारी करने पर पता चला कि उसकी पुत्री को उसी के ईंट भट्टे पर काम करने वाला राजेश पुत्र रघुनाथ भगत निवासी नकटा बिहार अपहरण कर ले गया, जहां उससे एक से अधिक बार दुष्कर्म किया। 

पुलिस ने बिहार जाकर पीड़िता को बरामद किया था। मेडिकल कराने पर पीड़िता की आयु 15 वर्ष 10 माह और 4 दिन निकली। मामले की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक कुलदीप परिहार ने 15 गवाह के बयान कलमबद्ध करवाए और 35 दस्तावेज पेश किए। 

दोनों पक्षों की बहस एवं दलीलें सुनने के उपरांत पीठासीन अधिकारी विशिष्ट न्यायाधीश अश्विनी कुमार यादव ने आरोपी राजेश भगत को पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 6 का दोषी माना और उसे 20 साल कठोर कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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