आधार को पैन से लिंक नही करवाया तो नहीं भर सकेंगे आईटी रिर्टर्न

31 मार्च 2023 की डेडलाइन, यदि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नही करवाया तो भरना होगा 10,000 रूपए तक का जुर्माना

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PAN

31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को यदि आधार कार्ड से लिंक नही किया तो टैक्स संबंधित गतिविधियों पर रोक लगा दी जाएगी। आधार कार्ड से लिंक नही होने वाले पैन 31 मार्च के बाद निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है.इसलिए ज़रूरी है की जिन लोगो ने पैन को आधार कार्ड से लिंक नही किया है, तो वे जल्द करवा ले। देश के अभी तक 13 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से नही जोड़ा है। 

हालांकि कुछ राज्य के लोगों के लिए यह आदेश मान्य नही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी अधिसुचना के अनुसार असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहने वाले लोगों को इसमें छुट रहेगी। 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा की पैन निष्क्रिय हो जाने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।  आईटी अधिनियम के तहत पैन कार्ड नही लिंक करवाने वाला व्यक्ति सभी परीणामो का खुद उत्तरदायी होगा। निष्क्रिय पैन का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति आईटी रिटर्न दाखिल नही कर पाएगा। साथ ही कोई भी पेंडिंग रिटर्न्स पर भी कोई कार्यवाही नही होगी। क्योकि सभी वित्तीय लेनदेन के लिए पैन की आवश्यकता होती है। 

 बैंक खाता खुलवाने में भी काफ़ी दिकक्ते आएँगी। 31 मार्च तक पैन से आधार को जोड़ने वालो को 1,000 रूपए का शुल्क अदा करना होगा.जो लोग 31 मार्च के बाद पैन और आधार को लिंक करवाएँगे उन्हें 10,000 रूपए का जुर्माना भरना होगा।  

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