29 जुलाई 2024। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में महज 3 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में बहुत सारे करदाता जल्द से जल्द अपना ITR फाइल करने में जुटे हुए हैं। जबकि करोडो लोग अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। हालांकि अभी भी बहुत से करदाताओं ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, जिन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्हें जेल भी हो सकती है।
रिफंड पाने के लिए ITR फाइल करना जरूरी
वेतनभोगी के लिए आय की स्रोत पर नियोक्ता की ओर से TDS काटौती की जाती है, हालांकि कैपिटल गेन, डिविडेंड जैसे दूसरी कमाई के लिए आपको ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल के ई-पे टैक्स टैब पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स विकल्प के जरिए इनकम टैक्स लाइबिल्टी का भुगतान करना होता है। अगर आप अपनी सैलरी इनकम के अगेंस्ट रिफंड पाने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसे आय के अन्य मदों के तहत टैक्स लाइबिल्टी के विरुद्ध समायोजित कर सकते हैं। ऐसे में रिफंड पाने के लिए समय पर ITR फ़ैल करना सुविधाजनक है।
आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। अगर रिटर्न फाइल करने से चूके तो आपको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको न सिर्फ जुर्माना देना होगा, बल्कि अगर कोई देनदारी निकलती है तो उस पर भारी ब्याज भी देना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करते समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से चेक कर लें और उनमें दी गई जानकारी रिटर्न में सही-सही भरें। गलत जानकारी देकर भी आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आखिरी तारीख के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो इसे विलंबित (Belated ITR) कहा जाता है।
जुर्माना
अगर कोई व्यक्ति (करदाता) 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करता हैं तो उन्हें 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि यह जुर्माना इस बात पर निर्भर करेगा कि करदाता की आय कितनी है। जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक होती है, उन पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। वहीं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन पर 5 हजार रुपये तक जुर्माना लगता है। बिलेटेड ITR को केवल तभी जमा और सत्यापित किया जा सकता है जब ITR form में विलबिंत फाइलिंग शुल्क के भुगतान से संबंधित चालान की जानकारी दी गई हो।
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