उदयपुर 10 मार्च 2023 । NRI से रिश्वत मांगने के ममले में न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए निलंबित RPS ऑफिसर जितेंद्र आंचलिया सहित दो अन्य आरोपी रमेश राठोड और मनोज श्रीमाली की जमानत याचिका शुक्रवार को एक कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दी गई।
तीनो आरोपियों ने शुक्रवार को जोधपुर हाई कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत की याचिका पेश की थी जिन्हे सभी तर्को के आधार पर माननीय कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दिया गया।
गौरतालाब है की RSP ऑफिसर जितेंद्र आंचलिया सहित तीनो आरोपियों को पुलिस ने NRI से जमीनी विवाद के चलते रिश्वत की मांग की जाने की बात सामने आई थी जिसके बाद एसीबी जयपुर की टीम द्वारा पूछताछ के बाद जीतेन्द्र को गिरफ्तार किया गया था, इस से पहले सुखेर थानाधिकारी रोशन लाल के खिलाफ भी कार्यवाही की गई थी। इसके बाद जितेंद्र आंचलिया को कोर्ट के सामने पेश किया गया था जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।
जितेंद्र आंचलिया ने अपना वॉइस सैंपल देने की बात भी कही थी जिसको लेकर कोर्ट द्वारा 09.03.23 सैंपल देने की तारीख नियत की गई थी लेकिन 09.03.23 को जीतेन्द्र द्वारा सैंपल देने से भी इंकार केर दिया गया। सभी तर्कों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट द्वारा तीनो आरोपियों की जामनत याचिका ख़ारिज कर दी गई।
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