आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद 23 अगस्त को अगली तारिख दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल की अंतरिम जमानत से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूटीन प्रक्रिया फॉलो हुआ है। दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही फैसला होगा। ऐसे में सीबीआई का पक्ष सुना जाएगा।
आपको बता दे यह मामला दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़ा है। इसमें सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जमानत के अनुरोध वाली केजरीवाल की याचिका पर भी अलग से सुनवाई कर रहा है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ आम आदमी पार्टी के संयोजक की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की।
उल्लेखनीय है की सोमवार को जब दिल्ली के सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए सहमत हो गया। हालांकि, केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई में राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अंतरिम जमानत से इनकार कर दिया। मामले में सीबीआई को नोटिस दिया गया है। अब 23 अगस्त को मामले पर सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई होगी।
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