केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत लेकिन नहीं होंगे रिहा


केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत लेकिन नहीं होंगे रिहा 

ED वाले केस में अंतरिम ज़मानत लेकिन CBI केस में हिरासत बढ़ी
 
Arvind kejriwal

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर कथित शराब घोटाले से जुड़े ED के केस में कोर्ट ने ज़मानत दे दी है लेकिन CBI केस में निचली अदालत द्वारा 25 जुलाई तक उनकी हिरासत बढ़ाने के कारण जेल से अरविन्द केजरीवाल की रिहाई नहीं हो पाएगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले के चलते ईडी द्वारा गिरफ्तारी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी।  आज इस याचिका पर सुनवाई के लिए बैठी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का आदेश देते हुए सुनवाई तक अंतरिम ज़मानत दे दी है। अब इस मामले में केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच करेगी। 

अरविन्द केजरीवाल के केस की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ तीन जजों के बैंच की नियुक्ति करेंगे। वही इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने CBI पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई को रोकने के लिए सीबीआई ने उन्हें जेल से गिरफ्तार किया था।  

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