Udaipur Times, EPFO Withdrawal Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जरूरतों के लिए पैसा निकालने की लिमिट के नए नियमों की गाइड लाइन जारी की है ।
नए नियमो के तहत अब शिक्षा के लिए 10 बार तक, विवाह संबंधी खर्चों के लिए 5 बार और मेडिकल जरूरतों के लिए कितनी भी बार पैसा निकाला जा सकता है ।
आवास संबंधित जरूरतों के लिए मकान, फ्लैट या प्लॉट की खरीद, मरम्मत, होम लोन चुकाने के लिए 5 बार तक पैसा निकाला जा सकेगा ।
जबकि तीसरी श्रेणी मे विशेष परिस्थितियों के नियम के तहत एक फाइनेंशियल ईयर मे अधिकतम दो बार ही पैसा निकाला ज सकेगा ।