राहुल गाँधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त

मोदी 'उपनाम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता को दी गई सज़ा

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Rahul Gandhi

कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। आज दोपहर में लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन आ गया। इसके बाद अब वह लोकसभा में नहीं बैठ पाएंगे। 24 मार्च 2023 की तारीख में महासचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सूरत कोर्ट की ओर से 23 मार्च को दी गई सजा के आधार पर वायनाड के सांसद की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। 

नोटिफिकेशन में संविधान के आर्टिकल 102(1) (ई) और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 का हवाला दिया है। आदेश की यह कॉपी राहुल गांधी को भी भेजी गई है। आखिर में उनके नाम के आगे पूर्व एमपी लिखा गया है। एक-एक कॉपी राष्ट्रपति सचिवालय, पीएम सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी गई है। कांग्रेस की सदस्यता खत्म करने के आदेश को एनडीएमसी, केरल के चुनाव अधिकारी और लोकसभा सचिवालय के सभी दफ्तरों में भेजी गई है। राहुल गांधी को कल कोर्ट ने 2 साल की सजा दी थी।

सूरत की अदालत ने 2019 में दर्ज ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता को दो साल जेल की सजा सुनाई है। हालांकि अदालत ने गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी। कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर ही रहे थे कि लोकसभा से उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। अब राहुल का बंगला भी छिनेगा और ऊपरी अदालत में राहत नहीं मिली तो जेल भी जाना होगा।

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