उदयपुर के एडीजे 2 कोर्ट ने बुधवार को पत्नी पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पूर्व में गिरफ्तार हुए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
आर जे एस श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने बुधवार को 13 गवाहों और 27 दस्तावेजों के मद्देनजर आरोपी आरिफ हुसैन निवासी धोली बावड़ी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही ₹17000 का नकद जुर्माना भी लगाया.।
अपर लोक अभियोजक मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि घटना 12 नवंबर 2019 हुई थी जब आरोपी रसोई में काम कर रही अपनी पत्नी शेर बानो की गर्दन पर चाकू से हमला किया, खुद को बचाने के लिए उसने अपनी गर्दन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया हमले के दौरान पीड़ित महिला की गर्दन हाथों और कानों पर गंभीर चोट आई थी जिसे इलाज के लिए एमबी चिकित्सालय में ले जाया गया था।
धानमंडी थाने द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी और घटना के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और उसके बाद से कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था।
घटना के बाद से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था जिसके विरुद्ध अहम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने बुधवार को से 10 साल की कठोर कारावास और ₹17000 जुर्माने की सजा सुनाई।
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