मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार सम्पति विवाद में पद्मजा कुमारी की याचिका ख़ारिज
पिता की अंतिम वसीयत को लेकर चल रहा है विवाद
उदयपुर 18 मार्च 202। मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार में चल रहे संपत्ति विवाद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। यह विवाद परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और उनकी बहन पद्मजा कुमारी परमार के बीच है।
पद्मजा कुमारी ने दिवंगत पिता अरविंद सिंह मेवाड़ की संपत्ति के लिए ‘लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन’ की मांग करते हुए दावा किया था कि उनके पिता का निधन बिना वसीयत के हुआ है। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया।
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने कहा कि जब तक भाई द्वारा प्रस्तुत वसीयत से संबंधित दावा न्यायालय में लंबित है, तब तक ‘बिना वसीयत’ के आधार पर कोई कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। कोर्ट ने पद्मजा कुमारी को संदिग्ध परिस्थितियों से जुड़ी अपनी आपत्तियां भाई द्वारा दायर मामले के जवाब में प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद शहर में सिटी पैलेस स्थित जगदीश चौक गेट के बाहर आतिशबाजी की गई। फैसले के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अपनी पत्नी निवृत्ति कुमारी और बच्चों के साथ पैदल जगदीश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए।
इस दौरान लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि न्यायालय के फैसले से सत्य सामने आया है और यह परिवार के लिए राहत का क्षण है। उन्होंने कहा कि परिवार को लंबे समय तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्हें विश्वास है कि यह निर्णय उनके दिवंगत पिता को भी संतोष देगा।
उल्लेखनीय है कि यह कानूनी विवाद पूर्व राजपरिवार की संपत्तियों, जिनमें सिटी पैलेस और एचआरएच होटल्स ग्रुप शामिल हैं, के अधिकार को लेकर चल रहा है। अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन 16 मार्च 2025 को उदयपुर में हुआ था, जिसके बाद से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
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