50 हजार से ज्यादा कैश लेकर निकले तो हो सकते हैं जब्त

जरूरी हैं ये 3 दस्तावेज

 | 
Woman arrested for Extorting money & Blackmailing Businessmen

उदयपुर, 24 अक्टूबर । राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति तैयार करने में लगी हुई हैं। सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए पार्टियों के नेता अपने समीकरण फिट कर रहे हैं। चुनाव में धन-बल का इस्तेमाल रोकने के लिए ये सख्ती जरूरी है। 

इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे 50,000 रुपये से कम नकदी साथ लेकर चलने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, हालांकि 50000 से अधिक की नकदी साथ लेकर चलने के लिए 3 दस्तावेज साथ में होने जरूरी हैं। इसमें लीगल सोर्स और एंड यूज का प्रमाण शामिल है। इसके लिए उन्हें बैंक निकासी रसीद और व्यापारी की पावती या बिल्टी साथ रखनी चाहिए। यदि दस्तावेज नहीं दिखा सके तो रकम जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। 

हालांकि चुनाव प्रलोभन प्रमाणित नहीं होता है तो संबंधित व्यक्ति की राशि को रिलीज कर दिया जाता है। यदि आप ज्यादा राशि लेकर जा रहे हैं तो चुनाव आचार संहिता के दौरान आपसे पूछताछ की जाएगी और नकदी के संबंध में आपको प्रमाण देने होंगे। निर्वाचन आयोग का कहना है कि आम लोगों और व्यापारियों को कैश ले जाने के कुछ रेकॉर्ड साथ में जरूर रखने चाहिए, जैसे कि ये पैसा किस लिए ले जाया जा रहा है और इसका सोर्स क्या है।

कौन से दस्तावेज चाहिए

1. पहचान पत्र : कैश लेकर जा रहे व्यक्ति का पहचान पत्र और धन के लेनदेन से उसके संबंध का प्रमाण देना होगा।

2. कैश विड्राल का प्रूफ : जैसे बैंक निकासी की पर्ची या मैसेज, ताकि ये साबित हो सके कि कैश कहां से आ रहा है।

3. यूज का प्रूफ : पैसा जहां भेजा जा रहा है, उसका प्रमाण, ताकि ये साबित हो सके कि ये कैश किसे दिया जाएगा।

कार्रवाई की होती है वीडियोग्राफी

यदि राशि के संबंध में कोई सूचना मिलती है तो वाहन या संबंधित व्यक्ति की तलाशी ली जा सकेगी और प्रभारी अधिकारी की ओर से तलाशी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ली जाएगी। जांच के दौरान यदि अभ्यर्थी, उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50 हजार से अधिक राशि पाई जाती है और चुनाव में प्रलोभन की बात प्रमाणित होती है तो ये जब्त किए जाने की शर्त में शामिल होगा। इस संपूर्ण कार्रवाई को वीडियो सीसीटीवी में कैद किया जाएगा।

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News