खुले में मीट व्यवसाय करने वालों को नगर निगम ने जारी किए नोटिस

निर्देशों की पालना नहीं करने पर लाइसेंस होंगे निरस्त

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Notice to Bucher Houses

 

Udiapur Times News, Municipal Corporation Udaipur , उदयपुर 22 अक्टूबर 2026 । शहर में खुले में मीट व्यवसाय करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित व्यवसायियों को नोटिस जारी किए हैं। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने तथा मीट व्यवसाय को निर्धारित नियमों एवं निगम के निर्देशों के अनुरूप संचालित करवाना है। Udaipur News 


नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा ने खुले में मीट व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी कर आवश्यक निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि नोटिस में दिए गए निर्देशों की पालना नहीं करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अवहेलना जारी रहने पर संबंधित दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। Notices to Meat Shops 

इस कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य निरीक्षक सुभाष चंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। निगम द्वारा दिये गए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शहर में स्वच्छता बनाए रखने और निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए आगे भी आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी। Action by Mayor Udaipur 

सभी संबंधित व्यवसायियों से निगम के निर्देशों का पालन करने तथा निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुरूप ही व्यवसाय संचालित करने की अपील की गई है।
यह है नियम।
शहर में वे सभी मिट व्यवसायी जिनको नगर निगम द्वारा अनुज्ञा जारी की गई है वह कांच के बॉक्स में एवं पूरी तरह व्यवस्थित एवं स्वच्छ वातावरण में यह व्यवसाय करेंगे जिससे कि आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैले, साथ ही स्वच्छता को लेकर भी सरकार द्वारा नियम एवं निर्देश जारी किए गए हैं उनकी भी पालन सुनिश्चित करनी होगी।

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