उदयपुर 20 मार्च 2025। नगरपालिका मावली ने न्यायालय जिला कलक्टर के आदेशों की पालना करते हुए मावली मार्ग पर स्थित अवैध कैबिन को हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली है। इस संबंध में एक समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्यहीन खबर का खंडन करते हुए नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी स्पष्टीकरण जारी किया है।
ईओ प्रवीण बंसल ने बताया कि प्रशासन ने पहले कैबिन संचालक को नोटिस जारी कर स्वयं अपने स्तर पर कैबिन हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन संचालक ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सिविल न्यायालय, मावली में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई के बाद, दिनांक 09 जनवरी 2025 को सिविल न्यायाधीश ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आगे की कार्रवाई के आदेश दिए।
इसके तहत, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के अंतर्गत कैबिन संचालक को दिनांक 7 फरवरी 2025 को को पुनः नोटिस जारी कर, निर्धारित समयसीमा में स्वेच्छा से कैबिन हटाने के निर्देश दिए गए। जब निर्धारित समयसीमा समाप्त हो गई, तथा कैबिन संचालक ने कैबिन फिर भी नहीं हटाया तो नगरपालिका और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कैबिन को हटाया।
हालांकि, प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कैबिन को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया, जिससे संचालक को ज्यादा परेशानी न हो। इस पूरी कार्रवाई में प्रशासन ने न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया और किसी भी नियम की अवहेलना नहीं की।
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