केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच सुलह के बाद फिलहाल नया हिट एंड रन का विवादित कानून लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच सुलह के बाद देश में चक्का जाम और चालकों की हड़ताल के कारन पेट्रोल पंपो के ड्राई होने से आमजन को राहत मिली है।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के कहा कि सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सज़ा और जुर्माने प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है। यह कानून प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। इस कानून प्रावधान को लागू करने से पहले संगठन की राय लेंगे।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आश्वस्त किया है कि यह कानून लागू नहीं होंगे। सरकार के साथ बैठकर समीक्षा होगी। ऐसे में उन्होंने ट्रक चालकों को काम पर लौटने की अपील की।
आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने 3 नए आपराधिक कानून लागू करने की अधिसूचना 26 जनवरी 2024 तक जारी कर साल भर में इसे लागू करने की बात कही थी। चंडीगढ़ में ट्रायल रन की बात भी सामने आई थी।
उल्लेखनीय है की इस विवादित कानून को लेकर ट्रक और बस चालको के आंदोलन के चलते प्रदेश में कई पेट्रोल पम्प ड्राई हो गए वहीँ फल, सब्ज़ी आदि की सप्लाई भी बाधित हुई वहीँ लोगो को टैक्सी बस जैसे साधनो से आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ा।
Source: Dainik Bhaskar
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