राजस्थान में नाइट कर्फ्यू की पाबंदी समाप्त-नई गाइडलाइन
यह आदेश 5 फरवरी, 2022 से होगा लागू
सामाजिक, राजनितिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, मंनोरंजन, शैक्षणिक और धार्मिक कार्य आयोजन में 250 लोगो की अनुमति
राजस्थान सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। नई गाइडलाइन्स में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात्रि कालीन कर्फ्यू पर लगी पाबंदी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया हैं।
सभी तरह के सामाजिक, राजनितिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, मंनोरंजन, शैक्षणिक और धार्मिक कार्य आयोजन में 250 लोगो की अनुमति कर दी गई हैं। लेकिन ऐसे आयोजनों से पहले DOIT के पोर्टल पर या 181 हेल्पलाइन पर सूचना देना अनिवार्य होगा। इस लिमिट से बैंड वालों को अलग रखा गया है। समारोह या सार्वजनिक आयोजन के लिए वैक्सीन की डबल डोज वाले लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करेगा। हर समारोह की पहले अनुमति लेनी होगी।
इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति भी दी गई हैं। वहीं फूल, मालाएं, प्रसाद पूजन सामग्री और चादर चढ़ाने की भी अनुमति दी गई हैं। यह आदेश 5 फरवरी, 2022 से लागू होगा। कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। 10 वीं से 12 वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। नाइट कर्फ्यू खत्म होने से अब लोगों को रात भर आवाजाही की छूट रहेगी।
