बिना अनुमति सार्वजनिक सड़क पर मुर्गी पालन करने पर नोटिस

3 दिवस में हटाने होंगे मुर्गे, नहीं तो निगम करेगा सख्त कार्यवाही
 
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उदयपुर 9 मई 2026। नगर निगम द्वारा शुक्रवार को बिना अनुमति एवं सार्वजनिक सड़क पर मुर्गी पालन करने को लेकर नोटिस जारी किया है। निगम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तीन दिवस में मुर्गी एवं मुर्गा नहीं हटाए गए तो निगम द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि हिरण मगरी सेक्टर 4 निवासी रवि पंजाबी द्वारा सार्वजनिक सड़क पर मुर्गी पालन किया जा रहा था। इस हेतु नगर निगम द्वारा नोटिस जारी कर तीन दिवस में हटाने का निर्देश दिया है। आयुक्त  ने बताया कि रवि पंजाबी जो भुखण्ड संख्या त 1, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हिरण मगरी सेक्टर 4 उदयपुर का निवासी जिसकी लगातार अपने भवन के बाहर मुर्गे-मुर्गी पालन करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। 

शिकायत पर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी के नेतृत्व में निगम की टीम द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौके की फोटोग्राफी भी की गयी। निरीक्षण पर गया कि पंजाबी के भवन के बाहर 15 मुर्गे-मुर्गी को सार्वजनिक सड़क पर छोडा हुआ था जो सड़क पर इधर-उधर धुमते पाये गये। मुर्गे-मुर्गी का सार्वजनिक सड़क पर घुमने से यातायात बाधित होने व सड़क पर गन्दगी फैलने व आवाज से आम जनता में न्युसेन्स कारित किया जा रहा था। यह कृत्य धारा 247, 291 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत दडंनीय अपराध है। 

निगम ने तत्काल प्रभाव से धारा 250 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रवि पंजाबी को 3 दिवस के भीतर अपने मुर्गे नगर निगम सीमा से बाहर अन्यत्र स्थान्तरित करने का नोटिस जारी किया है। नोटिस की अवहेलना करने पर धारा 248 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत मुर्गे-मुर्गी का अभिग्रहण किया जाकर नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा व मालिक के विरुद्ध धारा 247, 291 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत माननीय न्यायालय में अभियोजन संस्थित किया जायेगा।

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