Udaipur Times, Lok Adalat, Udaipur News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को उदयपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों और राजस्व न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। लोक अदालत के लिए अलग-अलग बेंचों का गठन किया गया था।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशन में आयोजन हुआ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल चौधरी के अनुसार, लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना और विवादों का आपसी सहमति से समाधान करना है।
इन मामलों को किया गया शामिल
राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक अनादरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, बैंक विवाद, बिजली-पानी के बिल, श्रम एवं रोजगार विवाद, भरण-पोषण, राजस्व विवाद, भूमि की पैमाइश, बंटवारा और अन्य सिविल मामलों के निस्तारण की व्यवस्था की गई।
इसके अलावा मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वाणिज्यिक विवाद, उपभोक्ता विवाद, रेलवे क्लेम और न्यायालयों में लंबित अन्य राजीनामा योग्य मामलों को भी शामिल किया गया।
समय और खर्च की बचत
लोक अदालत में आपसी सहमति से विवादों का समाधान होने से पक्षकारों को समय और खर्च की बचत का अवसर मिला। साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में भी मदद मिली। हालांकि, लोक अदालत में केवल कानूनन राजीनामा योग्य मामलों का ही निस्तारण किया जा सकता है।